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बिहार: भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी राहत, अब वासभूमि के लिए घर बैठे करें आवेदन

Mon, 21 Sep 2026 08:39 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 21 Sep 2026 08:39 PM IST
सार
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अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले भूमिहीन परिवारों को अब पटना जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर लगाकर भी आवेदन लिए जाएंगे। अंचल कार्यालय में आवेदन लेकर रसीद देना अनिवार्य होगा।
 

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सीएम सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले भूमिहीन परिवारों को अब आवेदन जमा करने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए बिहारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब पंचायत स्तर पर भी आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां इच्छुक लाभार्थी वासभूमि के लिए अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।
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अब पंचायत में ही जमा कर सकेंगे आवेदन
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले भूमिहीन परिवारों की सुविधा विभाग की प्राथमिकता है। लाभार्थी अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं या बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सरकार भवन में आयोजित चार दिवसीय शिविरों में भी आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है। इससे लाभार्थियों को आवेदन के लिए अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
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अंचल कार्यालय में रसीद देना अनिवार्य
विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वासभूमि के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है। सभी अंचलाधिकारियों को आवेदन प्राप्त करना और आवेदक को प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य किया गया है। आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लाभार्थियों से अपील की गई है कि आवेदन जमा करते समय रसीद अवश्य लें और उसे सुरक्षित रखें।
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पटना बुलाने वालों पर होगी कार्रवाई
विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों के बीच आवेदन जमा कराने के लिए पटना आने की जरूरत होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। विभाग ने इसे भ्रामक बताते हुए लोगों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को आवेदन के नाम पर पटना भेजकर भ्रमित करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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