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बिहार: अलग-अलग ब्रांड के लेबल पर पैक हो रहा था पानी, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहां-कहां की कार्रवाई?
Wed, 14 Oct 2026 08:40 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:40 PM IST
विभाग आम नागरिकों से भी अपील करता है कि पैकेज्ड पेयजल खरीदते समय बोतल पर अंकित निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति संख्या, पैकेजिंग संबंधी विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।
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जांच करते अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पटना में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के पैकेज्ड पेयजल का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार, 14 अक्तूबर को संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक और आसपास के इलाकों में पांच प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान कुल 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया। जब्त पानी की अनुमानित कीमत 3,07,960 रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस चल रही इकाइयों को बंद कराया गया। कुछ प्रतिष्ठानों से कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग और भंडारण से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने और विभिन्न ब्रांडों के लेबल पर पानी की पैकेजिंग जैसी अनियमितताएं सामने आईं। सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित महादेव इंटरप्राइजेज में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कारोबार होता मिला। यहां से एक लीटर की 5,364 बोतल, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतल और दो लीटर की 126 बोतलें जब्त की गईं। इनकी कुल मात्रा 6,960 लीटर और अनुमानित कीमत 1,28,280 रुपये है। विभाग ने प्रतिष्ठान बंद कराने के साथ एक कानूनी नमूना जांच के लिए भेजा।
त्रिवेणी नीर का निर्माण कार्य बंद कराया
गौरीचक के रामनगर स्थित त्रिवेणी नीर में भी वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं मिली। यहां से एक लीटर की 984 और 500 मिलीलीटर की 1,420 बोतलें जब्त की गईं। कुल 1,694 लीटर पानी की अनुमानित कीमत 33,880 रुपये बताई गई है। विभाग ने दो कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और निर्माण कार्य बंद करा दिया।
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अलग-अलग ब्रांड के लेबल पर पैक किया जा रहा था पानी
संपतचक स्थित प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड की जांच में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। प्रतिष्ठान में अलग-अलग ब्रांडों के रैपर और लेबल लगाकर पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान ‘बेसलरी’, ‘बिसलेरी हर्बल वाटर’ और ‘बिस्लफेरी’ नाम वाले लेबल की बोतलें मिलीं। इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर और दर्ज अनुमानित कीमत 33,120 रुपये है। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की वैधता से जुड़े मामले में कार्रवाई की।
मैनुअल तरीके से बोतलों में भरा जा रहा था पानी
संपतचक में अमित कुमार के प्रतिष्ठान पर पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरने का मामला सामने आया। बोतलों पर लगे लेबल पर ‘ए.वी. बेवरेजेज, बीलिन रोड, सारण’ लिखा था। यहां विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी मिला। उपलब्ध विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 95,880 रुपये है। विभाग ने लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई की।
अजय सिंह के मकान में भी मिली पैकेजिंग इकाई
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान एक लीटर की 240 और 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतलें मिलीं। इनकी कुल मात्रा 840 लीटर बताई गई। उपलब्ध विवरण में एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी की कीमत 16,800 रुपये दर्ज है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग या बिक्री करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से पैकेज्ड पानी खरीदते समय बोतल पर निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस संख्या और पैकेजिंग से जुड़ी जानकारी जांचने की अपील की है। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है।
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग और भंडारण से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने और विभिन्न ब्रांडों के लेबल पर पानी की पैकेजिंग जैसी अनियमितताएं सामने आईं। सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित महादेव इंटरप्राइजेज में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कारोबार होता मिला। यहां से एक लीटर की 5,364 बोतल, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतल और दो लीटर की 126 बोतलें जब्त की गईं। इनकी कुल मात्रा 6,960 लीटर और अनुमानित कीमत 1,28,280 रुपये है। विभाग ने प्रतिष्ठान बंद कराने के साथ एक कानूनी नमूना जांच के लिए भेजा।
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त्रिवेणी नीर का निर्माण कार्य बंद कराया
गौरीचक के रामनगर स्थित त्रिवेणी नीर में भी वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं मिली। यहां से एक लीटर की 984 और 500 मिलीलीटर की 1,420 बोतलें जब्त की गईं। कुल 1,694 लीटर पानी की अनुमानित कीमत 33,880 रुपये बताई गई है। विभाग ने दो कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और निर्माण कार्य बंद करा दिया।
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अलग-अलग ब्रांड के लेबल पर पैक किया जा रहा था पानी
संपतचक स्थित प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड की जांच में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। प्रतिष्ठान में अलग-अलग ब्रांडों के रैपर और लेबल लगाकर पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान ‘बेसलरी’, ‘बिसलेरी हर्बल वाटर’ और ‘बिस्लफेरी’ नाम वाले लेबल की बोतलें मिलीं। इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर और दर्ज अनुमानित कीमत 33,120 रुपये है। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की वैधता से जुड़े मामले में कार्रवाई की।
मैनुअल तरीके से बोतलों में भरा जा रहा था पानी
संपतचक में अमित कुमार के प्रतिष्ठान पर पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरने का मामला सामने आया। बोतलों पर लगे लेबल पर ‘ए.वी. बेवरेजेज, बीलिन रोड, सारण’ लिखा था। यहां विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी मिला। उपलब्ध विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 95,880 रुपये है। विभाग ने लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई की।
अजय सिंह के मकान में भी मिली पैकेजिंग इकाई
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान एक लीटर की 240 और 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतलें मिलीं। इनकी कुल मात्रा 840 लीटर बताई गई। उपलब्ध विवरण में एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी की कीमत 16,800 रुपये दर्ज है।
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बोतल खरीदते समय लाइसेंस और निर्माता का नाम जांचेंस्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग या बिक्री करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से पैकेज्ड पानी खरीदते समय बोतल पर निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस संख्या और पैकेजिंग से जुड़ी जानकारी जांचने की अपील की है। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है।