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सीजी: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहायक शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खुली राह

Mon, 12 Oct 2026 05:42 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 12 Oct 2026 05:42 PM IST
सार
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विभाग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के तहत सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र दिव्यांगता की श्रेणियों में संशोधन किया गया है।

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Assistant teacher recruitment rules amended following HC order path cleared for differently-abled candidates
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा रखने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में आवश्यक संशोधन कर दिया है। विभाग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित पुराने प्रावधानों में बदलाव किया है। इस नए संशोधन के लागू होने से अब दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी से प्रभावित पात्र अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की नई तिथियां छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से घोषित की जाएंगी।

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हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन
लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने उच्च न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में यह संशोधन किया है। राज्य की शासकीय शालाओं में ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के सहायक शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन के संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस नंबर 6783 ऑफ 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 9 अक्तूबर 2026 को अपना निर्णय सुनाया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इसी फैसले के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने पात्रता नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है।
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समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के तहत नए प्रावधान
विभाग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के तहत सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र दिव्यांगता की श्रेणियों में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत अब दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। इस संशोधन के साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को पूरी तरह से हटा दिया है। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार नया ब्योरा भी जारी किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का स्पष्ट आवंटन किया गया है।
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ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में पदों का जिलेवार विवरण
सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के माध्यम से प्रदेश की सरकारी शालाओं में कुल 2,292 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें ई-संवर्ग के तहत 795 पद और टी-संवर्ग के तहत 1,497 पद स्वीकृत किए गए हैं। ई-संवर्ग के अंतर्गत आने वाले जिलों में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर टी-संवर्ग के क्षेत्र में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों की शासकीय शालाओं में रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।


अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया
लोक शिक्षण संचालनालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणियों के पात्र आवेदकों को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की समय-सारणी चयन मंडल द्वारा अलग से जारी होगी, इसलिए अभ्यर्थियों को नई सूचना का इंतजार करना होगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि 24 जुलाई, 2026 को जारी मूल विज्ञापन की बाकी सभी शर्तें, पात्रता और नियम पूर्ववत लागू रहेंगे। सभी इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपना आवेदन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक शुद्धि पत्र तथा भर्ती संबंधी दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें।

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