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बिलासपुर: जूनियर वकीलों को आर्थिक मदद पर हाईकोर्ट सख्त, बार काउंसिल को एक महीने में गाइडलाइन बनाने का आदेश

Wed, 28 Oct 2026 05:38 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 28 Oct 2026 05:38 PM IST
सार
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नए नामांकित और जूनियर वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में स्टेट बार काउंसिल को एक महीने के भीतर गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।

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Bar Council should make guidelines for financial assistance to junior lawyers: High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के नए नामांकित और जूनियर वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल को एक माह के भीतर गाइडलाइन तैयार करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस केआर महापात्र की डिवीजन बेंच ने बार काउंसिल की मांग स्वीकार करते हुए दिशा-निर्देश का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर 2026 को होगी।
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कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि 30 सितंबर  को आयोजित कैबिनेट बैठक में नए नामांकित अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष बताया कि इस विषय पर विचार करने के लिए कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से 24 अक्तूबर  को दाखिल हलफनामे को भी रिकॉर्ड पर ले लिया है।
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अभी तक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार नहीं
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि नए नामांकित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बार काउंसिल ने अभी तक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार नहीं की है। हाईकोर्ट में बार काउंसिल का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पलाश तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार से फंड उपलब्ध होते ही जूनियर वकीलों की मदद के लिए दिशा-निर्देश का मसौदा पेश कर दिया जाएगा। बार काउंसिल ने इसके लिए एक महीने की मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के इस आग्रह को मंजूर करते हुए एक माह में गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया।
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