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Dehradun News: एनडीपीएस के तीन मामलों में तीन दोषी करार, जेल में बिताई अवधि की सजा

Wed, 28 Oct 2026 08:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 28 Oct 2026 08:03 PM IST
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Three individuals convicted in three NDPS cases
- चरस और स्मैक बरामदगी में अदालत का फैसला, 10 से 15 हजार रुपये तक अर्थदंड
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- जुर्माना न देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास

टैग..अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। चरस और स्मैक बरामदगी के तीन अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रामपुरी कॉलोनी निवासी सन्नी और सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी फैजान अली व फैजान अली को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 10 से 15 हजार रुपये तक अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने 250 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में सन्नी को दोषी ठहराया। अभियोजन के अनुसार, 22 अगस्त 2017 को सहसपुर थाना क्षेत्र के दर्रारीट जांच चौकी पर पुलिस ने उसे चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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दूसरे मामले में अदालत ने 140 ग्राम चरस बरामदगी के करीब 11 साल पुराने प्रकरण में फैजान अली को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार, 17 जुलाई 2015 को सहसपुर थाना क्षेत्र में खुशहालपुर चौक से लांघा जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने उसे चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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तीसरे मामले में सेलाकुई में 20 ग्राम स्मैक बरामदगी के प्रकरण में सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी फैजान अली को दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार, 26 दिसंबर 2014 को पुलिस ने कैंप रोड स्थित डिक्सन कंपनी के पीछे खाली मैदान से उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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