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ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: मानहानि मामले में फिर जारी हुआ वारंट, 2018 से चल रहा है केस; जानें पूरा मामला

Sat, 31 Oct 2026 01:36 PM IST
Rahul Kumar Tiwari नई दिल्ली, पीटीआई
नई दिल्ली, पीटीआई Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 31 Oct 2026 01:36 PM IST
सार
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दिल्ली की अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नए जमानती वारंट जारी किए हैं। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि राठी ने उनके खिलाफ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर मानहानि की थी।

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Court issues warrant against YouTuber Dhruv Rathee in defamation case
ध्रुव राठी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नए जमानती वारंट जारी किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर मामले में राठी के खिलाफ ये वारंट जारी किए। पांडे ने आरोप लगाया था कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की थी। 

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इससे पहले 17 अक्टूबर को अदालत ने राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। ऐसा तब किया गया था, जब नोटिस तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राठी का घर बंद मिला। अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर राठी को नए समन भी जारी किए थे।
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पांडे की ओर से पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया था कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। अदालत ने उल्लेख किया था कि राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
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यह मामला वर्ष 2018 में पांडे की ओर से दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। पांडे ने राठी के खिलाफ यह शिकायत तब दर्ज कराई थी, जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था।

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