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Sirmour News: साझा जमीन पर निर्माण रोकने का आवेदन खारिज
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नाहन। साझा खाते की जमीन पर निर्माण रोकने को लेकर दायर अंतरिम आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज विकास कपूर की अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने संयुक्त खाते में हिस्सा खरीदकर सह-स्वामित्व हासिल किया है और रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी खरीदी संपत्ति पर पहले से मौजूद भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण कर रहा था।
तहसील शिलाई क्षेत्र का यह मामला भवन सिंह बनाम मोहन सिंह से संबंधित है। भवन सिंह ने अदालत में आवेदन दायर कर प्रतिवादी को दो बिस्वा जमीन पर खोदाई या किसी भी प्रकार का निर्माण करने से रोकने की मांग की थी। प्रतिवादी ने वादी की ओर से लगाए गए आरोपों से इन्कार किया।
अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। अदालत ने माना कि वादी अंतरिम राहत के लिए आवश्यक आधार साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। संवाद
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तहसील शिलाई क्षेत्र का यह मामला भवन सिंह बनाम मोहन सिंह से संबंधित है। भवन सिंह ने अदालत में आवेदन दायर कर प्रतिवादी को दो बिस्वा जमीन पर खोदाई या किसी भी प्रकार का निर्माण करने से रोकने की मांग की थी। प्रतिवादी ने वादी की ओर से लगाए गए आरोपों से इन्कार किया।
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अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। अदालत ने माना कि वादी अंतरिम राहत के लिए आवश्यक आधार साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। संवाद
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