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सुप्रीम कोर्ट: यूपीआई शुल्क पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार, केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब

Mon, 28 Sep 2026 01:21 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 28 Sep 2026 01:21 PM IST
सार
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई से लेन-देन पर शुल्क लगाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।  

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supreme court issue notice centre rbi over upi charge on plea challenging notification
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीआई चार्ज से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सरकार को ये विवरण देना है कि उसने 2000 से ज्यादा के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने का फैसला क्यों किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने एडवोकेट अंजन दत्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। 
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