एनआईए कोर्ट सख्त: लश्कर-ए-मुस्तफा तक हथियार पहुंचाने का आरोप, चार साल बाद भी नहीं मिली जमानत
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: Nikita Gupta
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:47 PM IST
जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-मुस्तफा तक हथियार पहुंचाने के आरोपी बिहार निवासी मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि शुरुआती सबूत आतंकी साजिश में उसकी भूमिका की ओर इशारा करते हैं और यूएपीए के तहत केवल लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
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- फोटो : सांकेतिक तस्वीर