फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Implementation of tUCC in UP will change rules related to marriage divorce and inheritance

यूपी: यूसीसी लागू होने पर बदल जाएंगे शादी, तलाक और विरासत से जुड़े नियम; अमित शाह के एलान से छिड़ी नई बहस

Sat, 31 Oct 2026 08:57 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 08:57 AM IST
सार
Register For Event

उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के एलान के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इसके लागू होने से मुस्लिम समुदाय के पर्सनल लॉ की जगह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सभी के लिए एक समान कानूनी प्रावधान लागू होने की संभावना है।

विज्ञापन
Implementation of tUCC in UP will change rules related to marriage divorce and inheritance
यूसीसी - फोटो : एआई

विस्तार

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में गृहमंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के एलान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। इसके नफा-नुकसान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 

विज्ञापन


यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम समुदाय के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े नियमों में बदलाव संभावित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय समान कानूनी प्रावधान लागू होंगे।

विज्ञापन

मुस्लिम समुदाय पर संभावित प्रभाव

 

  • मुस्लिम पुरुष एक से अधिक शादी नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड यूसीसी में दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी का जीवित न होना शर्त है।
  • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • निकाह और धार्मिक रीति-रिवाज से विवाह पर रोक नहीं होगी, लेकिन कानूनी शर्तें समान होंगी।
  • विवाह की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष होगी।
  • विवाह का 60 दिन के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  • तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलग-अलग तरीकों के बजाय समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी।
  • दोबारा उसी व्यक्ति से शादी के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह की शर्त नहीं होगी।
  • संपत्ति का बंटवारा समान उत्तराधिकार नियमों के तहत होगा।
  • वसीयत में एक-तिहाई संपत्ति तक की सीमा समाप्त होगी।
  • मुस्लिम महिलाओं का उत्तराधिकार में हिस्सा समान नियमों से तय होगा।
  • यूसीसी के दायरे में आने वाले जोड़ों को लिव-इन संबंधों का पंजीकरण कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed