मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। अब इस मामले में मथुरा की जिला जेल भी चर्चा में है। देश में महिला बंदियों को फांसी देने के लिए निर्धारित व्यवस्था मथुरा जेल में मौजूद है। हालांकि आजादी के बाद से मथुरा में किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ में मार्च 2025 में हुए हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोप था कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट और रेत से छिपा दिया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की मांग की थी। बुधवार को दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल
- फोटो : अमर उजाला
फैसला सुनते ही दोनों रो पड़े
सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सुनते ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला भावुक हो गए। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को सजा पर सुनवाई की। वहीं मुस्कान ने कहा कि उसकी दो बेटियां है उनका ख्याल रखा जाए।
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मृतक साैरभ, आरोपी मुस्कान व साहिल
- फोटो : अमर उजाला
अदालत ने मुस्कान से पूछा यह सवाल
हालांकि लंच से पहले भी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दोनों दोषियों से अदालत ने पूछा कि क्या वे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। लंच के बाद दोनों को दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जब अदालत ने मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल दागा-'तुम अपने पति की हत्या की दोषी साबित हो चुकी हो, अपने लिए क्या सजा चाहती हो?' मुस्कान ने कहा-'मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल रखा जाए... मुझे कम से कम सजा दी जाए।'
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डांस करते हुए साहिल और मुस्कान
- फोटो : वीडियो ग्रैब
साहिल की हेकड़ी पूरी तरह हवा
जब अदालत ने उसके हमदर्द और जुर्म के साझीदार साहिल से पूछा, तो उस खूंखार आशिक की हेकड़ी भी पूरी तरह हवा हो चुकी थी। साहिल ने भी कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा-'साहब, कम से कम सजा दीजिए।' इसके बाद अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।