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खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: गंदगी में बन रहा था पतीसा-फैनी, मित्तल पतीसा हाउस का लाइसेंस निलंबित

Thu, 22 Oct 2026 05:27 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 22 Oct 2026 05:27 PM IST
सार
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जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर ने बताया कि चलाए गए अभियान के दौरान मित्तल पतीसा हाउस में पतीसा और फैनी तैयार की जा रही थी। जांच टीम को वहां बेहद गंदगी और अस्वच्छ हालात मिले।

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License of Mittal Patisa House in Patiala suspended
मित्तल पतीसा हाउस का लाइसेंस निलंबित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

त्योहारों के सीजन में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पटियाला के ताजपुरा स्थित मित्तल पतीसा हाउस में जांच के दौरान गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां मिलने पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने अगले आदेश तक यहां कामकाज पर रोक लगा दी है। वहीं बलबेड़ा और पटियाला के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य कारोबारियों की जांच कर खाद्य पदार्थों के पांच नमूने भी लिए गए हैं।

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जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर ने बताया कि चलाए गए अभियान के दौरान मित्तल पतीसा हाउस में पतीसा और फैनी तैयार की जा रही थी। जांच टीम को वहां बेहद गंदगी और अस्वच्छ हालात मिले। इसके अलावा बेसन से बना बताकर बेचे जा रहे पतीसे में मुख्य सामग्री के रूप में मैदा इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। उत्पाद को पीला रंग देने के लिए नींबू-पीले रंग का इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी जताई गई है।

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75 किलो मिल्क केक का स्रोत नहीं बता पाया कारोबारी
जांच के दौरान दुकान पर करीब 75 किलोग्राम मिल्क केक भी मिला। कारोबारी ने बताया कि इसे किसी अन्य विक्रेता से खरीदा गया था, लेकिन जांच के समय वह सप्लायर की पहचान और पता नहीं बता सका। विभाग ने अस्वच्छ परिस्थितियों को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

डॉ. गुरप्रीत कौर के अनुसार सितंबर से अब तक पटियाला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक स्तर पर जांच और कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग ने कुल 96 खाद्य नमूने लिए। करीब 18 क्विंटल पनीर और 1800 लीटर दूध जब्त किया गया। इसके अलावा 21 अलग-अलग हेल्थ सप्लीमेंट उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाद्य कारोबारियों के दो लाइसेंस निलंबित किए गए और दो चालान जारी किए गए।

कारोबारियों को सफाई और नियमों का पालन करने के निर्देश
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य कारोबारियों से प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, केवल अनुमोदित सामग्री और खाद्य रंगों का इस्तेमाल करने तथा खाद्य उत्पादों के स्रोत का रिकॉर्ड रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें और मिलावट या नियमों के उल्लंघन का संदेह होने पर विभाग को सूचित करें।
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