हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- अनुभव प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर-सत्यापन नहीं होना सुधार योग्य त्रुटि
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:46 PM IST
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार का अनुभव प्रमाणपत्र समय पर जमा करवा दिया गया है लेकिन उस पर अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर नहीं हैं, तो इसे केवल एक सुधार योग्य प्रक्रियात्मक त्रुटि माना जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला