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आगरा: धूल उड़ाकर बढ़ा रहे प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को थमाया नोटिस; 7 दिन का अल्टीमेटम
Fri, 06 Nov 2026 09:24 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:24 AM IST
आगरा में सीएम ग्रिड के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण और मलबा प्रबंधन की खामियां मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को नोटिस जारी किया है। सात दिन में जवाब मांगा गया है। सुधार नहीं होने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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आगरा में धूल के गुबार
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को सड़कों पर उड़ते धूल, निर्माण कार्य के बाद सड़कों के अपर्याप्त पुनर्स्थापन पर कड़ी फटकार लगाई है। बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) और सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराते हुए एक विस्तृत नोटिस भेजा है। सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से इन दिनों पूरे शहर में जगह-जगह मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी नोटिस के अनुसार, शहरभर में हो रहे निर्माण स्थलों पर कई गंभीर खामियां हैं।
कई स्थानों पर पानी का नियमित छिड़काव नहीं हो रहा है। इससे भारी मात्रा में धूल उड़कर हवा को जहरीली बना रही है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री और मलबे को सड़कों पर ही खुला छोड़ दिया गया, जिससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ धूल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बोर्ड ने यह भी पाया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी सड़कों की समुचित मरम्मत और पुनर्स्थापना नहीं की गई।
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बोर्ड ने नगर निगम को निर्माण स्थलों पर तत्काल धूल नियंत्रण उपाय लागू करने, सड़कों पर फैले मलबे और निर्माण सामग्री को हटाने और सड़कों को दोबारा दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्माण कार्य के दौरान सभी आवश्यक अनुमतियां ली जाएं।
यूपीपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि जिले में ग्रैप लागू है। उसके तहत सभी संबंधित विभागों व एजेंसियों को निर्माण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जो भी संस्था नियमों का उल्लंघन करेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से इन दिनों पूरे शहर में जगह-जगह मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी नोटिस के अनुसार, शहरभर में हो रहे निर्माण स्थलों पर कई गंभीर खामियां हैं।
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कई स्थानों पर पानी का नियमित छिड़काव नहीं हो रहा है। इससे भारी मात्रा में धूल उड़कर हवा को जहरीली बना रही है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री और मलबे को सड़कों पर ही खुला छोड़ दिया गया, जिससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ धूल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बोर्ड ने यह भी पाया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी सड़कों की समुचित मरम्मत और पुनर्स्थापना नहीं की गई।
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बोर्ड ने नगर निगम को निर्माण स्थलों पर तत्काल धूल नियंत्रण उपाय लागू करने, सड़कों पर फैले मलबे और निर्माण सामग्री को हटाने और सड़कों को दोबारा दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्माण कार्य के दौरान सभी आवश्यक अनुमतियां ली जाएं।
यूपीपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि जिले में ग्रैप लागू है। उसके तहत सभी संबंधित विभागों व एजेंसियों को निर्माण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जो भी संस्था नियमों का उल्लंघन करेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।