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आगरा: संरक्षित स्मारक दखनाई दरवाजे के पास अवैध निर्माण, नोटिस के बाद भी नहीं माने; दो पर FIR
Wed, 21 Oct 2026 10:39 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:39 AM IST
आगरा के ताजगंज में संरक्षित स्मारक दखनाई दरवाजा और बारह खंभा के पास बिना अनुमति निर्माण कराने के आरोप में एएसआई ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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FIR Demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के ताजगंज स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र में बिना अनुमति भवन निर्माण कराने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भवन स्वामियों ने नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका था। मामले में पुलिस जांच कर रही है।
एएसआई के कनिष्ठ संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक दखनाई दरवाजे की 300 मीटर की परिधि में तुलसी चबूतरा निवासी रवि भवन निर्माण कर रहे थे। इसकी जानकारी पर उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने काम नहीं रोका। नोटिस में संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए काम रोकने और अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका। स्मारक की 200 पर मीटर की परिधि में निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए मंडल आयुक्त से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस नियम का उल्लंघन किया गया।
इसी तरह मलको गली, ताजगंज निवासी संजय शर्मा पर भी बिना अनुमति निर्माण कार्य करने का आरोप है। वह केंद्रीय संरक्षित स्मारक बारह खंभा की 100 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य कर रहे थे। निर्माण कार्य करने पर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम अधिनियम की धारा 30 बी के तहत तहरीर दी। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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एएसआई के कनिष्ठ संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक दखनाई दरवाजे की 300 मीटर की परिधि में तुलसी चबूतरा निवासी रवि भवन निर्माण कर रहे थे। इसकी जानकारी पर उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने काम नहीं रोका। नोटिस में संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए काम रोकने और अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका। स्मारक की 200 पर मीटर की परिधि में निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए मंडल आयुक्त से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस नियम का उल्लंघन किया गया।
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इसी तरह मलको गली, ताजगंज निवासी संजय शर्मा पर भी बिना अनुमति निर्माण कार्य करने का आरोप है। वह केंद्रीय संरक्षित स्मारक बारह खंभा की 100 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य कर रहे थे। निर्माण कार्य करने पर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम अधिनियम की धारा 30 बी के तहत तहरीर दी। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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