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Auraiya News: वाहन चोर को पांच वर्ष की कैद
Sat, 22 Aug 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:34 AM IST
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र से चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार आरोपी विजय सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर छल करने, फर्जी नंबर प्लेट तैयार करके असल रूप में प्रयोग करने का आरोप सही पाए। इस पर उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास व 3400 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
सदर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 31 अगस्त 2015 को गश्त के दौरान अभियुक्त के कब्जे से पांच चोरी की बाइकें व एक चोरी की बोलेरो गाड़ी बरामद की गई थी। इसमें आरोपी योगेंद्र राजपूत उर्फ गिंदा, विजय सिंह, राहुल उर्फ कृष्ण कुमार व किशन यादव को आरोपी बनाया गया था। 12 मार्च 2025 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र तय हुआ था।
वर्तमान में विजय जिला कारागार कन्नौज में निरुद्ध है। अभियुक्त की वर्तमान विचाराधीन अवधि लगभग पांच साल आठ माह 25 दिन है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने जुर्म इकबाल स्वीकृत कर दोषी विजय सिंह को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
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उस पर 3400 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे सात दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। जेल में पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि दंडित कारावास की अवधि में समायोजित की जाएगी।
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सदर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 31 अगस्त 2015 को गश्त के दौरान अभियुक्त के कब्जे से पांच चोरी की बाइकें व एक चोरी की बोलेरो गाड़ी बरामद की गई थी। इसमें आरोपी योगेंद्र राजपूत उर्फ गिंदा, विजय सिंह, राहुल उर्फ कृष्ण कुमार व किशन यादव को आरोपी बनाया गया था। 12 मार्च 2025 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र तय हुआ था।
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वर्तमान में विजय जिला कारागार कन्नौज में निरुद्ध है। अभियुक्त की वर्तमान विचाराधीन अवधि लगभग पांच साल आठ माह 25 दिन है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने जुर्म इकबाल स्वीकृत कर दोषी विजय सिंह को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
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उस पर 3400 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे सात दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। जेल में पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि दंडित कारावास की अवधि में समायोजित की जाएगी।