राम मंदिर चढ़ावा चोरी: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई आरोपियों की पेशी, 5 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक अभिरक्षा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। सभी की न्यायिक अभिरक्षा 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध सभी आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा पांच सितंबर तक बढ़ा दी गई है। शनिवार को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की मांग पर विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।
मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्रा को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। 26 जून को अवकाश के दिनों की रिमांड के लिए सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए 29 जून की तारीख तय हुई थी।
29 जून को विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पेशी के बाद आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 13 जुलाई तक बढ़ाई थी। इसके बाद 13 जुलाई को 27 जुलाई, 27 जुलाई को 10 अगस्त और 10 अगस्त को 22 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई गई थी। शनिवार को हुई पेशी के बाद अब सभी आरोपी पांच सितंबर तक जेल में रहेंगे।
पेंशन खाते की सत्यापन रिपोर्ट अदालत में दाखिल
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन बैंक खाते से जुड़े मामले में शनिवार को उसकी ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए। लीगल एंड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था से संबंधित कागजात के साथ बैंक की सत्यापन रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की।
इस मामले में विवेचक की ओर से बैंक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए लगातार समय मांगा जा रहा था। शनिवार को पुलिस द्वारा बैंक को भेजे गए पत्र की प्रति भी अदालत में दाखिल की गई। न्यायाधीश रजत वर्मा ने अभियोजन पक्ष को 25 अगस्त से पहले आरोपी की ओर से दाखिल दस्तावेजों पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पेंशन खाते से जुड़े मामले में अदालत का आदेश 25 अगस्त को आने की संभावना है।