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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Five-year imprisonment for molesting a minor.

Jalaun News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की कैद

Thu, 23 Jul 2026 01:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 01:16 AM IST
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Five-year imprisonment for molesting a minor.
उरई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पांच वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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10 मार्च 2024 में उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ मरघट के पास मोहल्ला कोटरा निवासी रफीक ने छेड़छाड़ की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर कर विवेचना शुरू की।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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दोनों पक्षों की बहस पूरी होने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने रफीक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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