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कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी: होली पर हुई मारपीट, धमकी देने के मामले में एक्शन; रंग लगाने के बहने की थी छेड़खानी

Mon, 24 Aug 2026 07:50 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 24 Aug 2026 07:50 PM IST
सार
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जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के मधईपुर गांव में होली के दौरान हुई मारपीट और धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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FIR following court order Action taken case of assault and intimidation during Holi molestation occurred
कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

सिकरारा थाना क्षेत्र के मधईपुर गांव में होली के दिन दुकान पर मारपीट, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पांच नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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सामों मझईपुर निवासी संतोष कुमार बिंद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि चार मार्च 2026 को होली के दिन करीब तीन बजे पड़ोसी गांव कसनही निवासी अरुण कुमार, लालमन, राजनेश उर्फ बच्ची, शनि और गगन सहित अन्य लोग डीसीएम से उसकी परचून की दुकान पर पहुंचे। 
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आरोप है कि होली का रंग लगाने के बहाने उसकी पत्नी से अभद्रता और छेड़खानी करने लगे। संतोष, हरिशंकर और विक्की ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए वाहन में रखे लाठी-डंडे निकालकर मारपीट शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावर घर के अंदर घुस गए। लात-मुक्कों से मारपीट करते हुए बाहर घसीट लाए। शोर सुनकर प्रदुम, युवराज और अरविंद पहुंचे और बीच-बचाव किया। 

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पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद वह थाने पहुंचा था। चोटिल अरविंद, संतोष और छोटू का पीएचसी पकड़ी में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। बाद में पुनः चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। 

कार्रवाई नहीं होने पर उसने एसपी को भी प्रार्थना पत्र भेजा। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर सिकरारा पुलिस ने अरुण कुमार, लालमन, राजनेश उर्फ बच्ची, शनि और गगन समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 

थानाध्यक्ष सिकरारा तेज बहादुर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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