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Supreme Court says no to technical education via correspondence courses
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कॉरेसपॉन्डेंस से टेक्निकल कोर्स करने वालों की डिग्री की नहीं होगी कोई वैल्यू
Fri, 03 Nov 2017 10:20 PM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली
Updated Fri, 03 Nov 2017 10:20 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब डिस्टेंस एजुकेशन से टेक्निकल कोर्स नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉरेसपॉन्डेंस से पढ़ने के कारण स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने में दिक्कत होती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी जबकि ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है।
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