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यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: अब साकेत कोर्ट ने 2018 के इस मामले में जारी किया वारंट, जानें

Sat, 17 Oct 2026 12:02 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 PM IST
सार
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दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह वारंट 2018 के एक मानहानि मामले से संबंधित हैं। साकेत कोर्ट ने शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया था। 

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Delhi court issues bailable warrants against YouTuber Dhruv Rathee in 2018 defamation case
dhruv rathee - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर मानहानि मामले में यह वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था।
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साकेत कोर्ट ने शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया था। यह मामला विकास संस्कृत्यायन की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में उनके खिलाफ कई झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे।

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यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 से जुड़ा है। मामले की सुनवाई कर रहे साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला।

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इससे पहले अदालत ने इस सप्ताह ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने मामले की सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी।

शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा था कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं। ऐसे में उन्हें जल्द समन भेजने की मांग की गई थी। 

शिकायतकर्ता के मुताबिक, ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई साल से समन पहुंचाने में देरी हो रही है। उन्होंने हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी होने की बात भी कही थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
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