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दिल्ली मास्टर प्लान: फार्म हाउस के लिए जमीन की सीमा घटी, अब 4000 वर्गमीटर तय; आधे हिस्से पर हरियाली की शर्त

Sun, 23 Aug 2026 02:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा विनोद डबास, नई दिल्ली
विनोद डबास, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 23 Aug 2026 02:15 AM IST
सार
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नए प्रावधान में 4,000 वर्गमीटर के प्लॉट को लो डेंसिटी प्लॉट के रूप में मानते हुए फार्म हाउस के लिए नए विकास नियंत्रण मानक तय किए गए हैं।

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Delhi Master Plan: Land limit for farmhouses reduced, now fixed at 4,000 sq. meters
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार

दिल्ली के फार्म हाउस मालिकों के लिए मास्टर प्लान-2047 में जमीन के आकार और निर्माण को लेकर बदलाव किया गया है। नए प्रावधान में 4,000 वर्गमीटर के प्लॉट को लो डेंसिटी प्लॉट के रूप में मानते हुए फार्म हाउस के लिए नए विकास नियंत्रण मानक तय किए गए हैं। इसके तहत 20 तक फ्लोर एरिया रेशियो बिना अतिरिक्त शुल्क और 20 से अधिक से अधिकतम 30 तक फ्लोर एरिया रेशियो अतिरिक्त शुल्क देकर लेने की व्यवस्था की गई है।

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पुराने लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया के फार्म हाउस ढांचे में न्यूनतम 2.5 एकड़ यानी करीब 10,117 वर्गमीटर जमीन का मानक रहा है। इसके मुकाबले एमपीडी-2047 में 4,000 वर्गमीटर की सीमा करीब एक एकड़ के बराबर है। नए नियमों में 4,000 वर्गमीटर के फार्म हाउस प्लॉट पर 20 फ्लोर एरिया रेशियो तक निर्माण की अनुमति है।
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4000 वर्गमीटर पर 400 वर्गमीटर तक ग्राउंड कवरेज
फार्म हाउस प्लॉट पर 20 फ्लोर एरिया रेशियो के मामले में अधिकतम 10 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज होगी। 20 से ऊपर फ्लोर एरिया रेशियो लेने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी। इस तरह 4,000 वर्गमीटर के प्लॉट पर सामान्य स्थिति में अधिकतम 400 वर्गमीटर और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो लेने पर अधिकतम 600 वर्गमीटर तक ग्राउंड कवरेज हो सकती है। भवन की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर रखी गई है।
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आधी जमीन हरियाली के लिए रखनी होगी
फार्म हाउस मालिकों को निर्माण की अतिरिक्त गुंजाइश के साथ हरित क्षेत्र की शर्त भी पूरी करनी होगी। प्लॉट का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा हरित क्षेत्र के रूप में रखना अनिवार्य होगा। 4,000 वर्गमीटर के प्लॉट पर कम से कम 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र हरित रखना होगा। भवन के लिए सामने की ओर न्यूनतम 15 मीटर और अन्य तीन दिशाओं में पांच-पांच मीटर का सेटबैक भी अनिवार्य होगा।

दो मुख्य आवासीय इकाइयां, तीसरी के लिए शुल्क
4,000 वर्गमीटर के फार्म हाउस प्लॉट पर 20 फ्लोर एरिया रेशियो के साथ अधिकतम दो मुख्य आवासीय इकाइयां बनाई जा सकती हैं। फ्लोर एरिया रेशियो 20 से बढ़ाकर 30 करने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद एक अतिरिक्त आवासीय इकाई की अनुमति मिलेगी। यानी अधिकतम तीन मुख्य आवासीय इकाइयां बनाई जा सकेंगी। सभी इकाइयां एक ही भवन ब्लॉक का हिस्सा होना जरूरी है।


इसके अतिरिक्त फार्म हाउस में अधिकतम तीन सेवा कर्मियों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इकाइयां बनाई जा सकती हैं। प्रत्येक इकाई 20 वर्गमीटर तक की होगी और इन्हें अनुमत फ्लोर एरिया रेशियो से अतिरिक्त रखा गया है। फार्म हाउस के लिए नए प्रावधान का लाभ लेने वाले प्लॉट के सामने कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क होना जरूरी है।

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