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दिल्ली ईडब्ल्यूएस-फ्रीशिप दाखिला: लॉटरी से चुने छात्रों को देना होगा एडमिशन, मना करने पर होगी कार्रवाई

Thu, 03 Sep 2026 01:11 PM IST
शाहीन परवीन पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 03 Sep 2026 01:11 PM IST
सार
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दिल्ली के स्कूलों में EWS और फ्रीशिप कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों को उपलब्ध सीटों और रिक्तियों का सत्यापन करने को कहा गया है। इन सीटों पर पात्र विद्यार्थियों को दाखिला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से दिया जाएगा।

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Delhi Govt Asks Private Schools to Verify EWS, Freeship Vacancies for Admissions
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

दिल्ली सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को EWS और फ्रीशिप श्रेणी में कक्षा 2 और उससे आगे की खाली सीटों की जांच करने को कहा है। इन सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिला कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए दिया जाएगा।

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अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी जांचनी होगी। किसी भी गलती या अंतर की जानकारी संबंधित शिक्षा क्षेत्र को गुरुवार तक देनी होगी। इसके बाद जिला उप शिक्षा निदेशक इन मामलों की जांच कर 5 सितंबर तक अपनी सिफारिश भेजेंगे।
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निदेशालय ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर किसी विद्यालय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो रिक्तियों के आंकड़ों को सही माना जाएगा और उम्मीदवारों को कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से सीटें आवंटित की जाएंगी।

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लॉटरी से चुने छात्रों को देना होगा दाखिला 

विभाग ने कहा कि 'सीट खाली न होने' (no vacancy) का हवाला देकर, 'ड्रॉ ऑफ लॉट्स' (लॉटरी) के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को एडमिशन देने से स्कूलों को मना करने की इजाजत नहीं होगी।


विभाग ने आगे कहा कि जो स्कूल इस आधार पर एडमिशन देने से मना करेंगे, उनके खिलाफ 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स, 1973' और 'राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009' के संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद उठाया गया है जो 'जस्टिस फॉर ऑल बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन' मामले में की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि क्लास 2 और उससे ऊपर की क्लास में EWS कैटेगरी के तहत खाली सीटों को भरा जाना चाहिए।

EWS सीटों पर दाखिले के लिए 2018 में तय हुई थी लॉटरी की प्रक्रिया

  • RTE एक्ट की धारा 12 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को एंट्री लेवल पर कमजोर और वंचित वर्ग के कम से कम 25% बच्चों को दाखिला देना जरूरी है।
  • इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शुरुआती शिक्षा दी जाती है।
  • शिक्षा निदेशालय 2021-22 से सरकारी जमीन पर चल रहे ऐसे निजी स्कूलों में कक्षा 2 और उससे ऊपर की EWS/फ्रीशिप सीटों के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया चला रहा है।
  • विभाग ने 2018 में तय किया था कि इन खाली सीटों को ऑनलाइन आवेदन के बाद कंप्यूटरीकृत लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के जरिए भरा जाएगा।
  • यह प्रक्रिया एंट्री लेवल EWS/DG दाखिले के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसी ही है।
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