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एससी: निजी स्कूल के शिक्षकों के हित में राष्ट्रीय नीति की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने क्या कहा?

Thu, 10 Sep 2026 04:34 PM IST
शाहीन परवीन पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 10 Sep 2026 04:34 PM IST
सार
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प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की गई है।

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Private School Teachers: Supreme Court Agrees to Hear Plea Seeking National Welfare Policy
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इसमें केंद्र सरकार से प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई है। इस नीति के तहत शिक्षकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा का ध्यान रखने की मांग की गई है।

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से इस याचिका पर जवाब मांगा है।

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चार हफ्ते बाद होगी सुनवाई, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की भी मांग

  • चार हफ्ते बाद सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने केरल की याचिकाकर्ता लिजिमोल जॉर्ज की याचिका पर सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद की तारीख तय की है।
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  • राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग: याचिका में केंद्र सरकार से ‘राष्ट्रीय प्राइवेट स्कूल शिक्षक कल्याण बोर्ड’ या ऐसा ही कोई संस्थागत तंत्र बनाने पर विचार करने की मांग की गई है।
  • कल्याणकारी योजनाओं में एकरूपता: प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी जैसे लाभों को एक समान तरीके से लागू करने और उनकी निगरानी करने की मांग है।
  • शिकायतों के समाधान की व्यवस्था: याचिका में शिक्षकों की शिकायतों को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए एक व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है।
  • राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा: याचिकाकर्ता का कहना है कि देशभर के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा के लिए अभी कोई व्यापक राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है।
  • UDISE+ के आंकड़ों का हवाला: याचिका में शिक्षा मंत्रालय की UDISE+ रिपोर्ट के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है।
  • छात्रों की संख्या: UDISE+ 2023-24 के अनुसार, देश में करीब 14.72 लाख स्कूल और 98 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में करीब 24.8 करोड़ छात्र हैं।

प्राइवेट स्कूलों में 37 लाख से ज्यादा शिक्षक

याचिका में कहा गया, "खास बात यह है कि अकेले मान्यता प्राप्त प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों में 37,30,047 शिक्षक काम करते हैं, जो देश के कुल शिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा हैं।"

इसमें कहा गया कि आर्टिकल 21A के तहत संवैधानिक आदेश को लागू करने में उनके अहम योगदान के बावजूद, उनके कल्याण और रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई खास राष्ट्रीय कानूनी कल्याण व्यवस्था या व्यापक संस्थागत ढांचा मौजूद नहीं है।

इसमें कहा गया, "लगातार बनी हुई कानूनी और नीतिगत कमी के कारण अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में एक जैसे शैक्षिक काम करने वाले शिक्षकों के बीच मनमाने ढंग से असमानताएँ पैदा हुई हैं।"

याचिका में कहा गया कि शिक्षा देने और संविधान के आर्टिकल 21A के तहत संवैधानिक आदेश को पूरा करने में अहम सार्वजनिक भूमिका निभाने के बावजूद, ये शिक्षक "एक व्यापक, एकसमान और प्रभावी कानूनी कल्याण ढांचे से वंचित" हैं।

राज्य और स्कूल के हिसाब से बदलते हैं शिक्षक के लाभ

याचिका में कहा गया, "हालांकि शिक्षा को हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का अहम विषय माना गया है और यह राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारियों का एक अभिन्न अंग है, फिर भी देश भर में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लंबे समय के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा के लिए कोई व्यापक केंद्रीय कानून या एकसमान राष्ट्रीय नीति मौजूद नहीं है।"

इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानूनी ढांचा बिखरा हुआ और एक जैसा नहीं है। यह काफी हद तक अलग-अलग राज्यों के कानूनों, संस्थागत तौर-तरीकों और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करता है। इसके कारण, अलग-अलग राज्यों और शिक्षण संस्थानों में एक जैसी स्थिति वाले शिक्षकों की नौकरी की शर्तों और कल्याणकारी लाभों में काफी अंतर है।

याचिका में कहा गया है कि कई दशकों तक जरूरी शैक्षिक सेवाएं देने के बावजूद, बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक बिना पर्याप्त पेंशन लाभ, व्यापक चिकित्सा सहायता या रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाले किसी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र के बिना रिटायर हो जाते हैं।

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