कोर्ट का बड़ा फैसला, सनी लियोन और उनके पति के खिलाफ चीटिंग केस को किया खारिज, कहा- यह सिर्फ कमर्शियल…’
Sunny Leone: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन और उनके पति के खिलाफ दर्ज कराई गई कथित धोखाधड़ी की शिकायत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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सनी लियोन और उनके पति के खिलाफ दर्ज कराई गई कथित धोखाधड़ी की शिकायत पर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ चीटिंग का कोई मामला नहीं बनता और यह विवाद सिर्फ एक कारोबारी समझौते से जुड़ा मामला है।
क्या था पूरा मामला?
- शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने सनी लियोन को एक तेलुगु फिल्म में काम दिलाने में मदद की थी।
- उनका दावा था कि दोनों पक्षों के बीच कुल 1.75 करोड़ रुपये की रकम पर एक समझौता हुआ था और उन्हें इसमें से एक तय प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मिलना था।
- जैन ने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ भुगतान तो मिला, लेकिन बाकी रकम और उनका कमीशन नहीं दिया गया।
- इसके बाद उन्होंने सनी लियोन और अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 506(II) (आपराधिक धमकी) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
पहले भी खारिज हो चुकी थी शिकायत
अंधेरी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2024 को जैन की शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को डिंडोशी कोर्ट में चुनौती दी।
जैन का कहना था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी शिकायत को सही तरीके से देखे बिना ही खारिज कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने दस्तावेजों, टैक्स इनवॉइस और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत को देखा। कोर्ट ने कहा कि इन सभी चीजों से साफ होता है कि विवाद एक कमर्शियल ट्रांसेक्शन से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मामला सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी नहीं होने का है। ऐसे में इसे आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जरूरी सबूत पेश नहीं कर पाए।
सनी लियोन और पति को मिली राहत
कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में कोई गैरकानूनी बात, बड़ी गलती या ऐसी कमी नहीं है जिसके आधार पर फैसले को बदला जाए। इसके बाद कोर्ट ने जैन की रिविजन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
इस फैसले के साथ सनी लियोन, उनके पति और मैनेजर के खिलाफ यह चीटिंग शिकायत भी खारिज हो गई।
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