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हिमाचल: पेंशनरों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें क्या बदलाव किया

Sat, 22 Aug 2026 11:38 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 22 Aug 2026 11:38 AM IST
सार
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प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। 

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Himachal Govt issues revised order regarding payment of pensioners' arrears; find out what changes have been m
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में पूर्व आदेश के पैरा-1 और पैरा-2 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था स्पष्ट की है। संशोधन के अनुसार संबंधित श्रेणी में पेंशन की सीमा 80,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 1,12,096 रुपये तथा पारिवारिक पेंशन की सीमा 46,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 67,248 रुपये की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित प्रावधान संबंधित तालिका में प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है, तो उसी के अनुरूप बकाया राशि की गणना की जाएगी। वहीं, यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को बकाया राशि की सही गणना और भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना कर निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उसका भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार का यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पात्र पारिवारिक पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार तथा संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

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