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महाराष्ट्र: घर-सोसाइटी में बकरे की नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी, मीरा-भयंदर निगम का फैसला, कितना लगेगा जुर्माना?

Fri, 21 Aug 2026 03:15 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 21 Aug 2026 03:15 PM IST
सार
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महाराष्ट्र के मीरा-भयंदर नगर निगम ने आवासीय सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सार्वजनिक सड़कों पर बकरे रखने व कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सड़क से दिखने वाले मांस के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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Goat sacrifice banned residential societies decision Mira-Bhayandar Municipal Corporation what is the penalty?
मीरा-भयंदर निगम का फैसला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

महाराष्ट्र के मीरा-भयंदर नगर निगम ने आवासीय सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सार्वजनिक सड़कों के अंदर बकरे रखने और कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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भाजपा ने क्या प्रस्ताव पारित किया? 
सत्ताधारी भाजपा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया, जिसमें सड़कों पर आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पार्टी ने धार्मिक आयोजनों के दौरान निवासियों के बीच बार-बार होने वाले विवादों का हवाला दिया। नगर निगम के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित है।

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क्या है पूरा मामला? 
लगभग चार महीने पहले, मीरा रोड स्थित एक आवासीय परिसर में उस समय सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा, जब वहां 40 से 50 बकरे को कुर्बानी के लिए लाया गया था। इस घटना के बाद हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों को जानवरों के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना को हटाना पड़ा।

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क्या जुर्माना लगा है? 
प्रतिबंधों के अलावा, इस प्रस्ताव में यह अनिवार्य किया गया है कि मांस बेचने वाले सभी व्यवसायों को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। एनओसी के बिना या खुले स्थानों में मांस बेचने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

क्या प्रतिबंध है? 
सड़क से दिखाई देने वाले मांस या पशु अंगों को प्रदर्शित करने पर विक्रेताओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें धुंधले या रंगीन शीशे लगाने होंगे। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है और आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है।

इस नीति में सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों में आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है।  इस गतिविधि को केवल निर्दिष्ट नागरिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है।

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