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यूपी: आधार में अधिक बार जन्मतिथि बदलवाने के नियम होंगे सख्त, 15 अक्तूबर से नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद
Fri, 02 Oct 2026 08:18 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:18 AM IST
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों के मुताबिक आधार में जन्मतिथि सामान्य प्रक्रिया से केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। दूसरी बार बदलाव केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके नियम सख्त किए जा रहे हैं।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
आधार कार्ड में जन्मतिथि में बदलाव कराने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एक बार जन्मतिथि अपडेट कराने के बाद दूसरी बार बदलाव सामान्य प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले से ही विशेष प्रक्रिया लागू है। अब इस प्रक्रिया को और कड़ा किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से दूसरी बार जन्मतिथि बदलने के आवेदनों पर रोक लगी हुई है। नई व्यवस्था तैयार की जा रही है और 15 अक्तूबर से दूसरी बार जन्मतिथि में बदलाव की सुविधा नई प्रक्रिया के साथ शुरू होने की उम्मीद है।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों के मुताबिक आधार में जन्मतिथि सामान्य प्रक्रिया से केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। दूसरी बार बदलाव केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को आधार केंद्र पर आवेदन करने के साथ जन्मतिथि से संबंधित वैध दस्तावेज देने होते हैं। सत्यापन के बाद ही बदलाव की अनुमति दी जाती है। अब जो नियम बनेंगे वह बेहद सख्त होंगे। जिससे किसी तरह का फर्जीवाड़ा कर जन्मतिथि न बदलवा ले।
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इसलिए की गई है कवायद
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों ऐसे मामले रोज आते रहे हैं जो एक से अधिक बार जन्मतिथि बदलवाने से संबंधित होते हैं। यूआईडीएआई के आंकड़ों की बात करें तो यूपी और बिहार में ऐसे आवेदन सबसे अधिक आते हैं। इसमें युवाओं की संख्या अधिक रहती है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी आदि के लिए लोग जन्मतिथि में बदलाव करवाते हैं, जिससे उनको अधिक मौके मिल सकें। इस तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे इसलिए नियम कड़े किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ही दूसरी या उससे अधिक बाद जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकेगा।