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Railway Rules: आप नहीं जा रहे ट्रेन में तो टिकट भी नहीं होगा बेकार, रेलवे का ये नियम जानकर चौंक जाएंगे

Sat, 22 Aug 2026 06:15 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 22 Aug 2026 06:15 PM IST
सार
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Indian Railways: कंफर्म ट्रेन टिकट होने के बाद अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हर बार टिकट कैंसिल कराना ही जरूरी नहीं है। रेलवे के नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में टिकट दूसरे यात्री के नाम ट्रांसफर कराया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए तय समय-सीमा और शर्तों का पालन करना होता है।
 

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Confirmed Train Ticket Can Be Transferred to Another Person Under These Railway Rules
कंफर्म टिकट किसी और को दे सकते हैं या नहीं? - फोटो : AI

कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना आजकल किसी राहत से कम नहीं होता। लेकिन कई बार यात्रा की तारीख नजदीक आने पर अचानक ऐसा काम आ जाता है कि सफर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग टिकट कैंसिल कराकर रिफंड लेने के बारे में सोचते हैं। हालांकि, भारतीय रेलवे के नियमों में कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं, जिनमें कंफर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराया जा सकता है।

Confirmed Train Ticket Can Be Transferred to Another Person Under These Railway Rules
कंफर्म टिकट किसी और को दे सकते हैं या नहीं? - फोटो : AI Generated
परिवार में किसी के नाम हो सकता है टिकट
अगर टिकट बुक कराने वाला यात्री सफर नहीं कर पा रहा है तो कुछ परिस्थितियों में उसका कंफर्म टिकट परिवार के सदस्य के नाम किया जा सकता है। इसमें पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति या पत्नी शामिल हैं। इसके लिए यात्री को संबंधित Chief Reservation Supervisor को लिखित आवेदन देना होता है। आवेदन उस रिजर्वेशन ऑफिस में किया जा सकता है, जहां से टिकट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जानी है। यह आवेदन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले देना जरूरी है।
 
Confirmed Train Ticket Can Be Transferred to Another Person Under These Railway Rules
कंफर्म टिकट किसी और को दे सकते हैं या नहीं? - फोटो : AI Generated

सरकारी कर्मचारी भी उठा सकते हैं फायदा
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी ड्यूटी के कारण यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसके टिकट को दूसरे सरकारी कर्मचारी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है।

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Confirmed Train Ticket Can Be Transferred to Another Person Under These Railway Rules
कंफर्म टिकट किसी और को दे सकते हैं या नहीं? - फोटो : AI Generated

छात्रों के लिए भी है खास सुविधा
मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्रों के ग्रुप की यात्रा में भी टिकट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। अगर किसी छात्र के नाम बुक टिकट दूसरे छात्र को देना है तो संस्थान के प्रमुख की ओर से अनुरोध किया जा सकता है। यहां आवेदन ट्रेन के जाने से कम से कम 48 घंटे पहले करना होता है।

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कंफर्म टिकट किसी और को दे सकते हैं या नहीं? - फोटो : AI Generated
शादी और NCC ग्रुप के लिए नियम
शादी समारोह में जाने वाले ग्रुप के किसी सदस्य का टिकट दूसरे व्यक्ति के नाम कराने की सुविधा भी नियमों में है। इसके लिए पार्टी के प्रमुख को लिखित अनुरोध देना होता है और आवेदन कम से कम 48 घंटे पहले करना जरूरी है। इसी तरह NCC ग्रुप में किसी कैडेट के नाम बुक टिकट को उसी ग्रुप के दूसरे कैडेट के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए ग्रुप प्रमुख का लिखित अनुरोध और ट्रेन रवाना होने से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन जरूरी है। हालांकि छात्रों, शादी के ग्रुप और NCC कैडेट से जुड़े मामलों में एक सीमा है। टिकट में नाम बदलने की संख्या ग्रुप की कुल संख्या के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
 

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