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कपूरथला नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस ऑफ मोशन, अब इस दिन होगी सुनवाई
Wed, 26 Aug 2026 04:15 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:15 PM IST
याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कपूरथला नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के विवादित चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई में अदालत ने नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित कर दी है। ऐसे में आज की सुनवाई से दोनों पक्षों को अपने-अपने हक में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत की ओर से मामले को आगे बढ़ा दिया गया।
बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ से रिपोर्ट भी इस सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2026 को कपूरथला नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव को कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह तथा कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे। अदालत के इस आदेश के बाद निगम की सत्ता को लेकर विवाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
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बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ से रिपोर्ट भी इस सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2026 को कपूरथला नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव को कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह तथा कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे। अदालत के इस आदेश के बाद निगम की सत्ता को लेकर विवाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
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वहीं, 8 जुलाई को हुए चुनाव की वीडियोग्राफी में सामने आई कथित खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़ भेजने के निर्देश दिए थे। अदालत ने सीएफएसएल से वीडियो की फ्रेम-बाय-फ्रेम फॉरेंसिक जांच करने के साथ-साथ उसमें मौजूद ऑडियो की स्क्रिप्ट तैयार करने को भी कहा था। माना जा रहा है कि सीएफएसल की रिपोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अहम भूमिका निभा सकती है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 6 से 29 तक शामिल सभी 24 पार्षदों को पहले ही नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 30 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा में एलडीसी/एलएडीसी सिस्टम के विरोध में वकीलों द्वारा नो-वर्क डे घोषित किए जाने के कारण मामले की सुनवाई आगे बढ़ाकर 26 अगस्त निर्धारित की गई थी। अब बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को तय कर दी है। ऐसे में कपूरथला नगर निगम के विवादित मेयर चुनाव को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के लिए दोनों पक्षों को अब 13 अक्तूबर तक इंतजार करना होगा।
इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 6 से 29 तक शामिल सभी 24 पार्षदों को पहले ही नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 30 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा में एलडीसी/एलएडीसी सिस्टम के विरोध में वकीलों द्वारा नो-वर्क डे घोषित किए जाने के कारण मामले की सुनवाई आगे बढ़ाकर 26 अगस्त निर्धारित की गई थी। अब बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को तय कर दी है। ऐसे में कपूरथला नगर निगम के विवादित मेयर चुनाव को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के लिए दोनों पक्षों को अब 13 अक्तूबर तक इंतजार करना होगा।