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Mohali News: पेंटर की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद
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मोहाली। घर के पास गली में पेशाब करने से रोकने पर हुए विवाद में पेंटर संजय यादव की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राज कुमार यादव, प्रदीप सिंह उर्फ कल्लू, मनोज कुमार और अखिल उर्फ चंदू पर 72-72 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मामला 27 जून 2020 का है। रिकॉर्ड के अनुसार, संजय यादव ने गली में कुछ लोगों को पेशाब करने से रोका था। इसको लेकर आरोपियों से उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर चारों ने धारदार और नुकीले हथियारों से संजय पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजय की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ चालान पेश किया था।
अदालत ने आईपीसी की धारा 149 के साथ धारा 302 के तहत उम्रकैद और प्रत्येक को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 450 के तहत 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 148 के तहत तीन साल की कठोर कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजा पर बहस के दौरान दोषियों ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने हत्या की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
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मामला 27 जून 2020 का है। रिकॉर्ड के अनुसार, संजय यादव ने गली में कुछ लोगों को पेशाब करने से रोका था। इसको लेकर आरोपियों से उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर चारों ने धारदार और नुकीले हथियारों से संजय पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजय की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ चालान पेश किया था।
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अदालत ने आईपीसी की धारा 149 के साथ धारा 302 के तहत उम्रकैद और प्रत्येक को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 450 के तहत 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 148 के तहत तीन साल की कठोर कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजा पर बहस के दौरान दोषियों ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने हत्या की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
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