लकड़ी तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार को कहा- लाचारी नहीं, आधुनिक तकनीक से बचाएं जंगल
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:00 AM IST
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार और वन विभाग को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने वन संपदा की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल न करने और सिर्फ लाचारी जताने पर वन विभाग को फटकार भी लगाई है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला