हिमाचल हाईकोर्ट: सेवामुक्ति सबसे कठोर सजा, बर्खास्तगी के फैसले को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 23 Aug 2026 05:30 AM IST
प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के एक अधिकारी की सेवा के बाद बर्खास्तगी के फैसले को अनुचित करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि 19 वर्ष की लंबी सेवा और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए विभाग की ओर से दी गई बर्खास्ती की सजा बेहद कठोर और आत्मा को झकझोरने वाली थी।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला