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Shimla News: अफीम और प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में दोषी को कारावास
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
वर्ष 2020 में नशे की सामग्री के साथ पकड़ा युवक
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रतिबंधित दवाइयों के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
पुलिस थाना ठियोग में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस थाना ठियोग में 23 जुलाई 2020 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 21 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में आरोपी जीत सिंह निवासी ठियोग जिला शिमला (27) के कब्जे से प्रतिबंधित दवाइयों की 120 टेबलेट और 79 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं, धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वर्ष 2020 में नशे की सामग्री के साथ पकड़ा युवक
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रतिबंधित दवाइयों के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
पुलिस थाना ठियोग में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस थाना ठियोग में 23 जुलाई 2020 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 21 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में आरोपी जीत सिंह निवासी ठियोग जिला शिमला (27) के कब्जे से प्रतिबंधित दवाइयों की 120 टेबलेट और 79 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं, धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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