फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Fake NOC Case: Government Seeks Report on Illegal Construction

फर्जी एनओसी से कराया नक्शा पास: आगरा का ये बड़ा मामला पहुंचा हाईकोर्ट, शासन ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST
सार
Register For Event

आगरा के गुड़ की मंडी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित फर्जी एनओसी और दस्तावेजों से नक्शा पास कराने के मामले में शासन ने डीएम से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। बिल्डर पक्ष की हाईकोर्ट में याचिका के बाद शासन ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने और मामले में मजबूत पैरवी के निर्देश दिए हैं।
 

विज्ञापन
Agra Fake NOC Case: Government Seeks Report on Illegal Construction
डीएम मनीष बंसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा के गुड़ की मंडी क्षेत्र में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और दस्तावेज के आधार पर सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराने के मामले में शासन भी हरकत में आ गया है। शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी आगरा से पूरे प्रकरण पर बिंदुवार रिपोर्ट तलब की है। आरोपी बिल्डर पक्ष की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए जाने के बाद शासन ने जिला प्रशासन को प्रभावी और मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


पूरा मामला आगरा में नजूल एवं सरकारी जमीन पर फर्जी एनओसी के जरिये नक्शा स्वीकृत कराने और बहुमंजिला इमारत खड़ी करने से जुड़ा है। अनियमितता का खुलासा होने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने पूर्व में स्वीकृत नक्शे व एनओसी को निरस्त करते हुए बिल्डर मालती शर्मा व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।
विज्ञापन


साथ ही अवैध निर्माण को खुद ध्वस्त करने व अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस भी थमाया था। इसके बाद मालती शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जाए और उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही शासन ने हिदायत दी है कि पैरवी में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई न बरती जाए। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिए जाने वाले किसी भी आदेश या निर्णय से शासन को तुरंत अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।


डीएम मनीष बंसल ने बताया कि शासन का पत्र प्राप्त हुआ है। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट में मामले की मजबूत पैरवी भी की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed