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फर्जी एनओसी से कराया नक्शा पास: आगरा का ये बड़ा मामला पहुंचा हाईकोर्ट, शासन ने डीएम से मांगी रिपोर्ट
Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST
आगरा के गुड़ की मंडी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित फर्जी एनओसी और दस्तावेजों से नक्शा पास कराने के मामले में शासन ने डीएम से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। बिल्डर पक्ष की हाईकोर्ट में याचिका के बाद शासन ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने और मामले में मजबूत पैरवी के निर्देश दिए हैं।
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डीएम मनीष बंसल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के गुड़ की मंडी क्षेत्र में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और दस्तावेज के आधार पर सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराने के मामले में शासन भी हरकत में आ गया है। शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी आगरा से पूरे प्रकरण पर बिंदुवार रिपोर्ट तलब की है। आरोपी बिल्डर पक्ष की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए जाने के बाद शासन ने जिला प्रशासन को प्रभावी और मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए हैं।
पूरा मामला आगरा में नजूल एवं सरकारी जमीन पर फर्जी एनओसी के जरिये नक्शा स्वीकृत कराने और बहुमंजिला इमारत खड़ी करने से जुड़ा है। अनियमितता का खुलासा होने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने पूर्व में स्वीकृत नक्शे व एनओसी को निरस्त करते हुए बिल्डर मालती शर्मा व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।
साथ ही अवैध निर्माण को खुद ध्वस्त करने व अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस भी थमाया था। इसके बाद मालती शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जाए और उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
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साथ ही शासन ने हिदायत दी है कि पैरवी में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई न बरती जाए। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिए जाने वाले किसी भी आदेश या निर्णय से शासन को तुरंत अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम मनीष बंसल ने बताया कि शासन का पत्र प्राप्त हुआ है। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट में मामले की मजबूत पैरवी भी की जाएगी।
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पूरा मामला आगरा में नजूल एवं सरकारी जमीन पर फर्जी एनओसी के जरिये नक्शा स्वीकृत कराने और बहुमंजिला इमारत खड़ी करने से जुड़ा है। अनियमितता का खुलासा होने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने पूर्व में स्वीकृत नक्शे व एनओसी को निरस्त करते हुए बिल्डर मालती शर्मा व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।
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साथ ही अवैध निर्माण को खुद ध्वस्त करने व अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस भी थमाया था। इसके बाद मालती शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जाए और उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
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साथ ही शासन ने हिदायत दी है कि पैरवी में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई न बरती जाए। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिए जाने वाले किसी भी आदेश या निर्णय से शासन को तुरंत अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम मनीष बंसल ने बताया कि शासन का पत्र प्राप्त हुआ है। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट में मामले की मजबूत पैरवी भी की जाएगी।