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यूपी: रिटायरमेंट की फाइल बढ़ाने के लिए मांगी घूस, शिक्षा विभाग का कनिष्ठ सहायक निलंबित; बीएसए ने दिए आदेश
Sun, 20 Sep 2026 10:12 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:12 PM IST
रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को पेंशन, फंड समेत अन्य भुगतान मिलने थे। आरोप है कि संबंधित फाइल पर आगे कार्रवाई करने के बदले कनिष्ठ सहायक ने रुपये की मांग की।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन और फंड की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रुपये मांगने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खेरागढ़ में तैनात कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने 19 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया। उन पर एक दूसरे शिक्षक का चयन वेतनमान नियमों के विपरीत तरीके से कराने के प्रयास में भी शामिल होने का आरोप है।
निलंबन अवधि में अभिनंदन शर्मा को खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र आगरा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय इकतार, बरौली अहीर के सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत दुबे से जुड़ा है। रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को पेंशन, फंड समेत अन्य भुगतान मिलने थे। आरोप है कि संबंधित फाइल पर आगे कार्रवाई करने के बदले कनिष्ठ सहायक ने रुपये की मांग की। शिक्षक की बेटी कल्पना दुबे ने इसकी शिकायत की तो 17 सितंबर को हुई सुनवाई में अभिनंदन शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया।
इसी तरह प्राथमिक विद्यालय कबलपुरा के सहायक अध्यापक मोहम्मद आरिफ की वेतन वृद्धि अवरुद्ध होने के बावजूद उनका चयन वेतनमान का आवेदन नियमों के विपरीत स्वीकार कराने या आगे बढ़ाने के प्रयास में भी अभिनंदन की संलिप्तता बताई गई है। बीएसए के आदेश में दोनों मामलों को कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ बताते हुए भ्रष्टाचार, कदाचार, अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही माना गया है। विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी एत्मादपुर महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है।
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निलंबन अवधि में अभिनंदन शर्मा को खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र आगरा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय इकतार, बरौली अहीर के सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत दुबे से जुड़ा है। रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को पेंशन, फंड समेत अन्य भुगतान मिलने थे। आरोप है कि संबंधित फाइल पर आगे कार्रवाई करने के बदले कनिष्ठ सहायक ने रुपये की मांग की। शिक्षक की बेटी कल्पना दुबे ने इसकी शिकायत की तो 17 सितंबर को हुई सुनवाई में अभिनंदन शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया।
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इसी तरह प्राथमिक विद्यालय कबलपुरा के सहायक अध्यापक मोहम्मद आरिफ की वेतन वृद्धि अवरुद्ध होने के बावजूद उनका चयन वेतनमान का आवेदन नियमों के विपरीत स्वीकार कराने या आगे बढ़ाने के प्रयास में भी अभिनंदन की संलिप्तता बताई गई है। बीएसए के आदेश में दोनों मामलों को कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ बताते हुए भ्रष्टाचार, कदाचार, अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही माना गया है। विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी एत्मादपुर महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है।
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