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Amroha News: अपहरण के बाद 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 02:39 AM IST
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Life imprisonment for man convicted of raping Class 10 student after abduction
अमरोहा। रहरा थानाक्षेत्र में पांच साल पहले कक्षा 10 की 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शोएब उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर बाहर था। न्यायालय के आदेश पर उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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मामला रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। किसान की बेटी 2020 में कक्षा 10 में पढ़ती थी। 13 अगस्त 2020 की रात शोएब उर्फ गुड्डू छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। छात्रा घर से 5.50 लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और जरूरी कागजात भी ले गई थी। किसान की तहरीर पर पुलिस ने शोएब, उसके माता-पिता समेत छह लोगों के खिलाफ साजिश के तहत अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को बरामद कर शोएब को गिरफ्तार किया। छात्रा के बयानों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाईं। विवेचना के बाद शोएब के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि अन्य आरोपियों के नाम मुकदमे से निकाल दिए गए।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने शोएब को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रखने की सजा सुनाई और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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