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एमएलसी चुनाव: 23 अक्तूबर को मतदान, फोटो आईडी नहीं है तो ये वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर डालें वोट
Thu, 08 Oct 2026 12:09 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:09 PM IST
मतदान के समय मतदाता को फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी निर्वाचक के पास अपना फोटो पहचानपत्र उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
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आधार कार्ड का सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
विस्तार
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत तिवारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी निर्वाचक के पास अपना फोटो पहचानपत्र उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
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पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सेवा पहचानपत्र, सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचानपत्र आदि से मतदान किया जा सकता है। संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक जहां नियोजित हैं, उस शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचानपत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड आदि से भी मतदान किया जा सकता है।
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