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Sant Kabir Nagar News: पानी मिलाकर शराब बेचने में दो गिरफ्तार
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लोहरौली के अब्बासगंज भिटवा में नकली शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर/लोहरौली। आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार की शाम कंपोजिट शराब की दुकान अब्बासगंज भिटवा में छापा मारा। यहां पानी मिलाकर शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ। मौके पर जांच के दौरान 51 बोतल, अद्धे और पव्वे संदिग्ध पाए गए। अल्कोहल मीटर से जांच करने पर शराब की तीव्रता मानक से कम मिली।
टीम ने मौके से दो विक्रेताओं को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दुधारा थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में दुकान के अनुज्ञापी को भी आरोपी बनाया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार, बुधवार को करीब 5:15 बजे आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 मेंहदावल बसंत प्रसाद ने टीम के साथ कंपोजिट दुकान अब्बासगंज भिटवा का औचक निरीक्षण किया। दुकान में रखी शराब की गहन जांच के दौरान कुछ बोतलें रंग के आधार पर संदिग्ध प्रतीत हुईं। इसके बाद मौके पर ही अल्कोहल मीटर से शराब की जांच की गई। जांच में चार 375 एमएल की बोतलों में अल्कोहल की तीव्रता करीब 30.25 और 30.24 प्रतिशत वी/वी मिली।
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इसी तरह 180 एमएल के 42 बोतलों में तीव्रता 31.78, 29.87 और 29.85 प्रतिशत वी/वी पाई गई। एक 750 एमएल बोतल में 29.92 प्रतिशत तथा दो 375 एमएल में 29.87 प्रतिशत वी/वी तीव्रता मिली। इसके अलावा 375 एमएल के एक बोतल में 29.56 प्रतिशत और 750 एमएल की बोतल में 29.89 प्रतिशत वी/वी तीव्रता पाई गई। नियमानुसार शराब की तीव्रता 42.8 प्रतिशत होनी चाहिए।
आबकारी विभाग की पूछताछ में दोनों विक्रेताओं ने बताया कि शराब की बोतलों से कुछ मात्रा निकालकर खाली 375 एमएल, 180 एमएल के बोतल और अन्य बोतलों में पानी मिलाया जाता था। इसके बाद संबंधित ब्रांड के ढक्कन और क्यूआर कोड लगाकर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था।
विक्रेताओं के अनुसार, इस काम से उन्हें प्रतिदिन करीब 800 से 1000 रुपये की कमाई होती थी। पूछताछ में विक्रेताओं ने यह भी बताया कि यह काम दुकान के अनुज्ञापी आदित्य कुमार निवासी चक अल्लीपुर शाह, पोस्ट शाह, फतेहपुर की जानकारी में किया जाता था। आरोप है कि इस काम से होने वाली कमाई में दुकान के अनुज्ञापी को भी हिस्सा दिया जाता था।
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संतकबीरनगर/लोहरौली। आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार की शाम कंपोजिट शराब की दुकान अब्बासगंज भिटवा में छापा मारा। यहां पानी मिलाकर शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ। मौके पर जांच के दौरान 51 बोतल, अद्धे और पव्वे संदिग्ध पाए गए। अल्कोहल मीटर से जांच करने पर शराब की तीव्रता मानक से कम मिली।
टीम ने मौके से दो विक्रेताओं को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दुधारा थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में दुकान के अनुज्ञापी को भी आरोपी बनाया गया है।
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आबकारी विभाग के अनुसार, बुधवार को करीब 5:15 बजे आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 मेंहदावल बसंत प्रसाद ने टीम के साथ कंपोजिट दुकान अब्बासगंज भिटवा का औचक निरीक्षण किया। दुकान में रखी शराब की गहन जांच के दौरान कुछ बोतलें रंग के आधार पर संदिग्ध प्रतीत हुईं। इसके बाद मौके पर ही अल्कोहल मीटर से शराब की जांच की गई। जांच में चार 375 एमएल की बोतलों में अल्कोहल की तीव्रता करीब 30.25 और 30.24 प्रतिशत वी/वी मिली।
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इसी तरह 180 एमएल के 42 बोतलों में तीव्रता 31.78, 29.87 और 29.85 प्रतिशत वी/वी पाई गई। एक 750 एमएल बोतल में 29.92 प्रतिशत तथा दो 375 एमएल में 29.87 प्रतिशत वी/वी तीव्रता मिली। इसके अलावा 375 एमएल के एक बोतल में 29.56 प्रतिशत और 750 एमएल की बोतल में 29.89 प्रतिशत वी/वी तीव्रता पाई गई। नियमानुसार शराब की तीव्रता 42.8 प्रतिशत होनी चाहिए।
आबकारी विभाग की पूछताछ में दोनों विक्रेताओं ने बताया कि शराब की बोतलों से कुछ मात्रा निकालकर खाली 375 एमएल, 180 एमएल के बोतल और अन्य बोतलों में पानी मिलाया जाता था। इसके बाद संबंधित ब्रांड के ढक्कन और क्यूआर कोड लगाकर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था।
विक्रेताओं के अनुसार, इस काम से उन्हें प्रतिदिन करीब 800 से 1000 रुपये की कमाई होती थी। पूछताछ में विक्रेताओं ने यह भी बताया कि यह काम दुकान के अनुज्ञापी आदित्य कुमार निवासी चक अल्लीपुर शाह, पोस्ट शाह, फतेहपुर की जानकारी में किया जाता था। आरोप है कि इस काम से होने वाली कमाई में दुकान के अनुज्ञापी को भी हिस्सा दिया जाता था।
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