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ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से राहत: पोस्टल बैलेट से मतदान संबंधी आदेश को मिली मंजूरी, मध्यावधि चुनाव पर क्या असर?
Tue, 25 Aug 2026 03:50 AM IST
ज्योति भास्कर
पीटीआई, वाशिंगटन।
पीटीआई, वाशिंगटन।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 25 Aug 2026 03:50 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल)
- फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्र से मतदान को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनका प्रशासन आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले इसे कितना लागू कर पाएगा। इस निर्णय से अतिरिक्त अदालती चुनौतियों की संभावना बनी हुई है, जो ट्रंप के आदेश को और धीमा कर सकती हैं। अमेरिकी डाक विभाग (US Postal Service) ने पिछले सप्ताह आदेश को लागू करने की अपनी योजना बताई थी।
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ट्रंप क्यों बंद करना चाहते हैं पोस्टल बैलेट
दरअसल, कुछ राज्यों में कुछ ही हफ्तों में मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे बड़े बदलाव लागू करने के लिए समय कम है। ट्रंप लंबे समय से डाक मतपत्र मतदान को धोखाधड़ी का जरिया बताते रहे हैं, हालांकि इसके विपरीत मजबूत सबूत मौजूद हैं। उन्होंने स्वयं भी इस मतदान पद्धति का उपयोग किया है। न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय से मध्यावधि चुनावों से पहले परिवर्तनों को लागू करने की अनुमति देने के लिए एक आपातकालीन अपील दायर की थी।
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क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश?
ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर मार्च में हस्ताक्षर किए गए थे। यह उनके प्रशासन से योग्य मतदाताओं की सूची बनाने और अमेरिकी डाक विभाग को केवल उन सूचियों में शामिल लोगों को डाक मतपत्र वितरित करने का आदेश देता है।
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आदेश को चुनौती और अदालती निर्णय
23 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव कराने की शक्ति देता है। ट्रंप के बदलावों से अराजकता और पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग हो सकता है। राज्यों के वकीलों ने लिखा, इस गिरावट के चुनावों के इतने करीब ऐसे परिवर्तनकारी बदलावों को प्रभावी होने के परिणाम अत्यधिक होंगे।' मैसाचुसेट्स में एक न्यायाधीश ने उन राज्यों में मध्यावधि चुनावों के लिए योजना को रोक दिया था। एक अपील अदालत ने उनके फैसले को बरकरार रखा। बाद में उन्होंने इसे देशव्यापी रूप से रोकने का दूसरा आदेश दिया।
ट्रंप प्रशासन की अपील और समर्थन
ट्रंप प्रशासन ने जुलाई के अंत में प्रक्रियात्मक आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्दी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने वाशिंगटन से आए एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जहां एक न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। संघीय वकीलों ने तर्क दिया कि मैसाचुसेट्स का आदेश 'नवंबर में आगामी संघीय चुनावों के लिए राष्ट्रपति की प्रस्तावित नीतियों को अंतिम रूप देने और लागू करने की सरकार की क्षमता को अवरुद्ध करता है।' एक दर्जन रिपब्लिकन-झुकाव वाले राज्यों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में संघीय सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को अंतिम मतदाता सूचियों पर अपनी राय देने का अवसर मिलेगा।
मतदान की अखंडता और धोखाधड़ी के दावे
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डाक मतपत्रों पर ट्रंप समर्थित तर्कों के खिलाफ फैसला सुनाया है। जून में कोर्ट ने पाया था कि राज्य चुनाव के दिन के बाद पहुंचने वाले मतपत्रों की गिनती कर सकते हैं। ट्रंप ने 2020 में डेमोक्रेट जो बाइडेन से अपनी हार के लिए डाक मतदान को जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि इसके लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकारी आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों को गैर-अमेरिकी नागरिकों को मतदान से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में बढ़ावा दिया है। उन्होंने नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकता वाले कानून को पारित करने के लिए भी बार-बार दबाव डाला है। गैर-नागरिकों का मतदान दुर्लभ पाया गया है, और यह एक अपराध है जिसके लिए निर्वासन की सजा हो सकती है। संघीय आंकड़ों के अनुसार, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लगभग 30 फीसदी मतपत्र डाक के माध्यम से डाले गए थे। 2025 के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक अध्ययन में पाया गया कि हर 10 मिलियन डाक मतपत्रों में केवल लगभग चार धोखाधड़ी के मामले थे।