फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Responsibility for action against illegal borewells lies with DJB and Revenue Department: CGWA

अवैध बोरवेल पर कार्रवाई की जिम्मेदारी डीजेबी और राजस्व विभाग की : सीजीडब्ल्यूए

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 06:11 PM IST
विज्ञापन
-यह मामला अनिल कुमार की ओर से एनजीटी में दायर याचिका से जुड़ा
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध बोरवेल और भूजल के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई को लेकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने स्थिति साफ की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दाखिल जवाब में सीजीडब्ल्यूए ने बताया कि दिल्ली में अवैध बोरवेल पर कार्रवाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और राजस्व विभाग की है। सीजीडब्ल्यूए ने अपने जवाब में बताया कि 12 जुलाई 2010 को दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के बाद राजधानी में भूजल के इस्तेमाल और उसके नियमन की जिम्मेदारी सीजीडब्ल्यूए से हटाकर स्थानीय विभागों को दे दी गई थी।


यह मामला अनिल कुमार की ओर से एनजीटी में दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में दिल्ली में अवैध तरीके से भूजल निकालने की शिकायत की गई थी। इस पर अधिकरण ने सीजीडब्ल्यूए से जवाब मांगा था। नियमों के अनुसार, दिल्ली में घरेलू, व्यावसायिक या औद्योगिक काम के लिए बोरवेल या ट्यूबवेल लगाने और भूजल निकालने से पहले डीजेबी या एनडीएमसी से अनुमति लेना जरूरी है। सीजीडब्ल्यूए के अनुसार, संबंधित जिले के राजस्व उपायुक्त को अधिकृत अधिकारी बनाया है। उनके पास अवैध बोरवेल के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। वे अवैध बोरवेल सील करने, बिजली कनेक्शन कटवाने, ड्रिलिंग मशीन जब्त करने और जरूरत पड़ने पर मामला दर्ज कराने की कार्रवाई कर सकते हैं। अवैध तरीके से भूजल निकालने वालों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने और उसकी वसूली की जिम्मेदारी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की है। सीजीडब्ल्यूए ने एनजीटी को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत सीधे दिल्ली के स्थानीय विभागों से जुड़ी है। इसलिए प्राधिकरण ने अधिकरण से डीजेबी, संबंधित जिला प्रशासन और डीपीसीसी को अवैध रूप से भूजल निकालने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article