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ये दिल्ली पुलिस है साहब!: चोरी के आरोपी को 12 दिन में दिलवाई सजा, वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज बने आधार

Wed, 30 Sep 2026 10:16 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 10:16 AM IST
सार
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दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने एक चोरी के मामले में सिर्फ चार्जशीट के 12 दिन में चोर को दोषी ठहरा दिया। दक्षिण पश्चिम जिले की कापसहेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक आरोपी मन्नू सिंह को 12 दिन में सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है।

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Kapashera Police secure conviction for theft accused within 12 days
पुलिस ने एक आरोपी को 12 दिन में सजा दिलवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दक्षिण पश्चिम जिले की कापसहेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को त्वरित न्याय दिलवाया है। पुलिस ने आरोपी मन्नू सिंह को चार्जशीट दाखिल होने के मात्र 12 दिन के भीतर दोषी ठहराने में सफलता पाई। यह कार्रवाई 15 जुलाई 2026 को हुई डेढ़ लाख रुपये और गहनों की चोरी के मामले में की गई।

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आरोपी मन्नू सिंह ने एक घर से डेढ़ लाख रुपये नकद चुराए थे। उसने सोने और चांदी के गहने भी चोरी किए थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। 
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उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के 72 दिन बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। द्वारका कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के 12 दिन में यह फैसला सुनाया। जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य जुटाए गए थे। पुलिस ने घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली थी।
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कापसहेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। थानाध्यक्ष विक्रम दहिया और एस आई विजय ने प्रभावी जांच की। उनकी बढ़िया जांच के कारण ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सका। इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस की कार्यकुशलता सामने आई है।


चोरी की यह घटना 15 जुलाई 2026 को एक घर में हुई थी। आरोपी मन्नू सिंह उर्फ मन्नू ने डेढ़ लाख रुपये नकद चुराए थे। इसके साथ ही उसने सोने और चांदी के गहनों पर भी हाथ साफ किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर उसे पकड़ा। द्वारका कोर्ट ने इन सभी सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया।

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