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महाराष्ट्र नीट पीजी काउंसलिंग 2026: संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया खत्म, अब सभी दाखिले होंगे ऑनलाइन
Sun, 11 Oct 2026 05:12 PM IST
शिवम तिवारी
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवम तिवारी
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:12 PM IST
महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के नियमों में बदलाव किया है। अब संस्थान स्तर पर प्रवेश का अलग चरण नहीं होगा। संस्थागत कोटा और अनिवासी भारतीय कोटे की सीटों सहित सभी दाखिले केंद्रीकृत ऑनलाइन काउंसलिंग से होंगे। नए नियम पांच अक्तूबर 2026 को अधिसूचित किए गए। उम्मीदवारों को पंजीकरण की अंतिम तिथि तक निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा।
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Maharashtra NEET PG Counselling 2026
- फोटो : AI Generated
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब संस्थान स्तर पर दाखिले का अलग चरण समाप्त कर दिया गया है। संस्थागत कोटे और अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई कोटे की सीटों सहित सभी प्रवेश राज्य के साझा प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ की केंद्रीकृत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पांच अक्तूबर 2026 को व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। ये नियम पूर्णकालिक स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
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नए नियमों का उद्देश्य क्या है?
महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के अनुसार, नए नियमों का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और दाखिलों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देना है। उन्होंने विद्यार्थियों से संशोधित नियमों की जानकारी लेने और उसी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। नए प्रावधानों के तहत खाली रह गई सीटों को भरने के लिए होने वाले स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी महाराष्ट्र राज्य साझा प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। इससे प्रवेश प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को काउंसलिंग से संबंधित सूचनाओं और आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।
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संस्थागत कोटे में किसे मिलेगा मौका?
संशोधित नियमों में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की संस्थागत कोटे वाली सीटों के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार संस्थागत कोटे की सीटों के लिए पात्र हो सकते हैं, भले ही उन्होंने अपनी अर्हक डिग्री राज्य से बाहर के किसी संस्थान से प्राप्त की हो। इसके अलावा, महाराष्ट्र के बाहर के उम्मीदवार और विदेशी मेडिकल डिग्री धारक भी निजी कॉलेजों में इन सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, सभी उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदन करने से पहले संबंधित नियमों और अपने दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।
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