एनएमसी: एमबीबीएस की फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा पास करने का एक और मौका, मिलेगा मर्सी अटेम्प्ट, किन्हे मिलेगी राहत
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2019-20 शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले पात्र छात्रों को फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा पास करने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया है। यह एक बार मिलने वाली राहत है, जिसे 'मर्सी अटेम्प्ट' कहा गया है।
विस्तार
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एमबीबीएस के पात्र छात्रों को फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा पास करने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है। इसे ‘मर्सी अटेम्प्ट’ कहा गया है। यह राहत 2019-20 शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले पात्र छात्रों के लंबित मामलों में दी जाएगी।
अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) ने गुरुवार को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की। यह एक बार के लिए दी गई विशेष राहत है और इसका लाभ आयोग की तय शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को ही मिलेगा।
एनएमसी ने क्यों लिया यह फैसला?
एनएमसी की 23 सितंबर 2026 को हुई 18वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। छात्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित पक्षों ने परीक्षा पास करने के लिए एक और अवसर देने की मांग की थी।
इन मांगों में कोविड-19 महामारी के कारण पढ़ाई में आई बाधाओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अन्य व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला दिया गया था। आयोग ने 2019-20 और 2020-21 शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले दी गई एकमुश्त राहत को भी ध्यान में रखा।
क्या सभी एमबीबीएस छात्रों को मिलेगा लाभ?
नहीं। अतिरिक्त मौका केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो सार्वजनिक सूचना के साथ दिए गए दस्तावेज में बताई गई पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए सिर्फ 2019-20 या उसके बाद के सत्र में दाखिला लेना इस राहत का लाभ पाने के लिए पर्याप्त मानकर नहीं चलना चाहिए। एनएमसी ने छात्रों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे सूचना में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता की पुष्टि करें।
छात्रों को क्या करना चाहिए?
पात्रता, लागू शर्तों और अतिरिक्त मौका पाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए छात्रों को एनएमसी की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। सूचना 15 अक्तूबर 2026 को एनएमसी सचिव डॉ. राघव लांगर के हस्ताक्षर से जारी की गई थी। इसलिए यह तय करने के लिए कि कौन-सा छात्र मर्सी अटेम्प्ट के योग्य है, आयोग की पूरी अधिसूचना देखना जरूरी है।
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