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Solan News: बिरला टैक्सटाइल मिल्स में नए श्रम कानूनों पर जागरूकता कार्यशाला
Mon, 24 Aug 2026 12:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 24 Aug 2026 12:55 AM IST
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बद्दी के धागा कंपनी में आयोजित कार्यशाला में भाग लेते हुए कामगार- स्रोत- कंपनी
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चैंबर आफ कामर्स के कानूनी सलाहकार ने कार्यक्रम का किया आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिरला टैक्सटाइल मिल्स में कर्मचारियों और कंपनी अधिकारियों के लिए नि:शुल्क जागरूकता कार्यशाला हुई। कार्यशाला में 50 से अधिक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन चैंबी ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश के सलाहकार देवव्रत यादव ने किया।
कार्यशाला में कर्मचारियों को ईएसआईसी के विभिन्न हितलाभों, दुर्घटना के दौरान मिलने वाली सुविधाओं, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा आश्रित हितलाभों की जानकारी दी गई। बताया गया कि अंत्येष्टि हितलाभ 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये, प्रसव संबंधी खर्च 7,500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा आश्रितों की आय सीमा 9 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये की गई है।
कर्मचारियों को कार्य अवधि के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि निर्धारित शर्तों के तहत कार्यपाली 12 घंटे तक हो सकती है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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एचआर एवं आईआर विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के सवालों के जवाब दिए और भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपेंद्र कुमार पटनायक, पीके सिंह, हितेन्द्र कुमार तिवारी, सचिन मिन्हास सहित कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिरला टैक्सटाइल मिल्स में कर्मचारियों और कंपनी अधिकारियों के लिए नि:शुल्क जागरूकता कार्यशाला हुई। कार्यशाला में 50 से अधिक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन चैंबी ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश के सलाहकार देवव्रत यादव ने किया।
कार्यशाला में कर्मचारियों को ईएसआईसी के विभिन्न हितलाभों, दुर्घटना के दौरान मिलने वाली सुविधाओं, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा आश्रित हितलाभों की जानकारी दी गई। बताया गया कि अंत्येष्टि हितलाभ 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये, प्रसव संबंधी खर्च 7,500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा आश्रितों की आय सीमा 9 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये की गई है।
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कर्मचारियों को कार्य अवधि के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि निर्धारित शर्तों के तहत कार्यपाली 12 घंटे तक हो सकती है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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एचआर एवं आईआर विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के सवालों के जवाब दिए और भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपेंद्र कुमार पटनायक, पीके सिंह, हितेन्द्र कुमार तिवारी, सचिन मिन्हास सहित कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।