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MH Updates: मुंबई लोकल में दिव्यांग को धक्का देकर गिराया, मौत; 16 साल बाद परिवार को मिला ₹20 लाख का मुआवजा

Thu, 20 Aug 2026 09:42 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 20 Aug 2026 09:42 PM IST
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Maharashtra Updates Ganesh Naik Thane Tunnel BEST 150 Electric Buses BJP Shiv Sena NCP Politics Crime news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को जल्द ही 150 वातानुकूलित डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें और मिलेंगी। BEST समिति ने बुधवार को मौजूदा अनुबंध में प्रति किलोमीटर दर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। BEST ने स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड (Switch Mobility Automotive Ltd) को 200 बसों का अनुबंध दिया था, जिसमें से 50 बसें ही मिली हैं। परिचालन दर विवाद से शेष 150 बसों की आपूर्ति रुकी थी। समिति ने सकल लागत अनुबंध (GCC) दर में 3.65 रुपये प्रति किलोमीटर की वृद्धि को मंजूरी दी। इस वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्थिरता नियंत्रण (EVSC) प्रणाली के विकास व रखरखाव का खर्च शामिल है। संशोधित दर के बाद BEST, Switch Mobility को 60.25 रुपये प्रति किलोमीटर देगा। ये बसें 12 साल के अनुबंध के तहत संचालित होंगी। BEST समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव ने कुछ बसों को ओपन-डेक के रूप में आपूर्ति का सुझाव दिया।
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गणेश नाइक ने ठाणे में सुनीं शिकायतें, सुरंग मार्ग से मलबा हटाने का अल्टीमेटम
महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक ने बुधवार को ठाणे में लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने ठाणे-बोरीवली भूमिगत सुरंग मार्ग से मलबा हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्थानीय आवासीय समितियों ने अनियंत्रित मलबे से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा खतरों की शिकायत नाइक से की। जुड़वां सुरंग परियोजना की खुदाई से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर आवासीय क्षेत्रों के पास जमा हो गए हैं। नाइक ने ठाणे नगर निगम (TMC) अधिकारियों को 15 दिन में पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार मलबा हटाने का निर्देश दिया, अन्यथा सुरंग का काम निलंबित करने की चेतावनी दी। नागरिक अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया। नाइक ने जल आपूर्ति चुनौतियों पर भी ध्यान दिया। बीजेपी ने कहा कि कालू बांध के काम की बाधाएं दूर करने के लिए जल्द ही मंत्रालय में जल संरक्षण मंत्री गिरीश महाजन और संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक होगी।
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मुंबई लोकल में दिव्यांग यात्री को धक्का देकर गिराया, मौत
मुंबई की लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद एक दिव्यांग यात्री को कथित तौर पर चलती ट्रेन से धक्का देने का मामला सामने आया है। घटना में 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सहयात्री को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:22 बजे माहिम और बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच हुई। चर्चगेट से बोरीवली जा रही लोकल ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए निर्धारित कोच में बैठने को लेकर दो यात्रियों के बीच विवाद हुआ। मृतक की पहचान सांताक्रूज पूर्व निवासी केजिटन पाल डेनिस पिरिस के रूप में हुई है। आरोप है कि विवाद के दौरान 48 वर्षीय अमजद सफरुद्दीन शेख ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना के बाद कोच में मौजूद अन्य यात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया। ट्रेन के बांद्रा स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों ने उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। धक्का लगने के कारण पिरिस गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बांद्रा के भाभा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बांद्रा GRP ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

सड़क हादसे में मौत के 16 साल बाद परिवार को मिला करीब 20 लाख रुपये का मुआवजा
ठाणे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2010 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19,91,900 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला 2012 में दायर किया गया था और करीब 14 साल बाद इस पर फैसला आया। याचिका के मुताबिक, गंगाप्रसाद हरिनाथ पांडे 26 अगस्त 2010 को सुबह करीब चार बजे मोटरसाइकिल से वाशी ब्रिज से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई।

हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक के पीछे चेतावनी लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं थे और उसका चालक वाहन में सो रहा था। पांडे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उनकी सालाना आय 1,44,000 रुपये थी। उनके परिवार ने मुआवजे के लिए दावा किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने इसका विरोध किया। बीमा कंपनी का कहना था कि हादसा पांडे की लापरवाही के कारण हुआ था।

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि कोई प्रत्यक्षदर्शी ऐसा नहीं था, जिसने यह बताया हो कि मृतक मोटरसाइकिल तेज या लापरवाही से चला रहे थे। ट्रिब्यूनल ने वाहन मालिक रफीक कादर मोगुल और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को संयुक्त रूप से 19,91,900 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस रकम पर याचिका दायर किए जाने की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, दो बेटों और माता-पिता के बीच बांटी जाएगी।
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