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ध्यान दें: इस दिन माफ हो सकता है आपकी गाड़ी का चालान, यहां जानें कब कहां और कितने बजे लगेगी लोक अदालत

Fri, 16 Oct 2026 11:18 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:18 AM IST
सार
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Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली में 25 अक्तूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत के जरिए पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करवाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए टोकन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन लिए जा सकेंगे।

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Delhi Lok Adalat 2026: Settle Eligible Pending Traffic Challans on 25 October 2026
दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

Lok Adalat: दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, दिल्ली में 25 अक्तूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। यहां आप अपनी गाड़ी के पुराने चालानों का निपटारा करवा सकते हैं।



ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का भी कोई चालान ऐसा है जिसे आप लोक अदालत के जरिए भरना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट जाने से पहले तारीख, टोकन और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं दिल्ली में लगने वाली इस लोक अदालत के बारे में सबकुछ। आप आगे लोक अदालत की तारीख, समय और बाकी जानकारियां जान सकते हैं...

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Delhi Lok Adalat 2026: Settle Eligible Pending Traffic Challans on 25 October 2026
दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

लोक अदालत कब लगेगी?

  • दिल्ली में लोक अदालत पहले 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली थी
  • पर बाद में इसकी तारीख बदलकर 10 अक्तूबर 2026 की गई, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 25 अक्तूबर 2026 कर दिया गया है
  • इसलिए आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा इस तारीख में करवा सकते हैं
Delhi Lok Adalat 2026: Settle Eligible Pending Traffic Challans on 25 October 2026
दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

किन ट्रैफिक चालानों का हो सकता है निपटारा?

  • लोक अदालत में पात्रता के आधार पर कई तरह के ट्रैफिक चालानों का निपटारा हो सकता है
  • इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग जैसे मामले शामिल हो सकते हैं
  • हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने या अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों से जुड़े मामलों में राहत मिलना मुश्किल है
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Delhi Lok Adalat 2026: Settle Eligible Pending Traffic Challans on 25 October 2026
दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

कितने रुपये तक के चालान पर मिलेगी राहत?

  • लोक अदालत में चालान के निपटारे के लिए कोई एक निश्चित छूट सभी मामलों पर लागू नहीं होती
  • जुर्माने में राहत मिलेगी या नहीं, यह चालान के प्रकार और मामले की पात्रता पर निर्भर करता है
  • इसलिए 40 से 50 प्रतिशत तक छूट मिलने की बात को भी हर चालान पर लागू होने वाला नियम नहीं मानना चाहिए
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Delhi Lok Adalat 2026: Settle Eligible Pending Traffic Challans on 25 October 2026
दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

लोक अदालत के लिए टोकन कहां से लें?

  • लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने के लिए पहले टोकन लेना होगा
  • 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन टोकन लिए जा सकेंगे
  • टोकन के लिए आपको दिल्ली पुलिस के लोक अदालत वाले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा
  • ध्यान रहे कि टोकन सीमित हो सकते हैं, इसलिए जल्द टोकन ले लें
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