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हमीरपुर: प्रेमिका को जूस में पिलाया जहर, फिर दफनाया, दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 22 Aug 2026 10:39 AM IST
Krishan Singh कमलेश रतन भारद्वाज, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
कमलेश रतन भारद्वाज, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 22 Aug 2026 10:39 AM IST
सार
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अदालत ने दोषी अभिषेक शर्मा उर्फ डिंपल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य मिटाने के दोष में दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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Hamirpur: Man who poisoned girlfriend's juice and then buried her sentenced to life imprisonment.
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रेमिका को जूस में जहर देकर मारने और खड्ड में दफन करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अभिषेक शर्मा उर्फ डिंपल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य मिटाने के दोष में दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला वर्ष 2020 का है। पीड़िता 2020 में अचानक लापता हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वह गर्भवती थी और आरोपी अभिषेक के साथ संबंध थे। अभियोजन के अनुसार आठ मई 2020 को अभिषेक ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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शव को खड्ड में दफन कर दिया
इसके बाद शव को खड्ड में दफन कर दिया। युवती के घर से लापता होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। युवती का फोन भी गायब था। कुछ दिनों बाद क्षेत्र में युवकों को क्रिकेट खेलते वक्त युवती का मोबाइल कवर मिला। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया और परिजनों की आशंका पर आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने युवती का कंकाल खड्ड से बरामद किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने की। अदालत ने अभिषेक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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आरोपी ने यूट्यूब पर गर्भपात की खोजी थी जानकारी
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले। आरोपी ने घटना से पहले गूगल और यूट्यूब पर गर्भपात तथा साक्ष्य मिटाने के तरीकों से संबंधित जानकारी खोजी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खड्ड से कंकाल बरामद किया। मृतका की पहचान की पुष्टि के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा में डीएनए परीक्षण कराया गया। जांच में बरामद खोपड़ी और दांतों का डीएनए मृतका के माता-पिता के डीएनए से मेल खा गया।

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