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Auraiya News: एससीएसटी के आरोपी की जमानत मंजूर

Fri, 21 Aug 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 21 Aug 2026 12:19 AM IST
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Bail granted to accused in SC/ST case.
औरैया। थाना सहार क्षेत्र में एक मामले में विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) ने आरोपी शिवम और फिरोज को जमानत दे दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) विकास गोस्वामी द्वारा पारित किया गया।
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सहार थाना क्षेत्र के गांव पुरवा खांडे के विशाल कुमार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पांच अक्तूबर 2025 को जब वह सौंथरा अड्डा से अपने मित्र सिंटू के साथ डीजल लेकर लौट रहा था, तभी केतकी स्कूल के पास पुरानी रंजिश को लेकर गांव के शिवम, अनूप और फिरोज ने उसे रोक कर लाठी-डंडों से पीटा कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई की गई।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिवम और फिरोज 25 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक जमानतगीर पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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