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अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब पांच अक्तूबर को सुनवाई, सुभाष और टिन्नू की जमानत अर्जी दाखिल

Mon, 28 Sep 2026 07:23 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 28 Sep 2026 07:23 PM IST
सार
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राम मंदिर चढ़ावा धनराशि मामले में अधिवक्ता संघ ने राम मंदिर चढ़ावा धनराशि की चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन और गोपाल राव सहित अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी।

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Ayodhya: Hearing in Ram Mandir offering case now on October 5.
अयोध्या का राम मंदिर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

राम मंदिर चढ़ावा धनराशि के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी की अदालत में पुलिस की ओर से आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके चलते सुनवाई टल गई।

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अधिवक्ता संघ ने राम मंदिर चढ़ावा धनराशि की चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन और गोपाल राव सहित अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल ने 19 सितंबर को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें सभी के खिलाफ विवेचना कराए जाने की मांग की गई है।
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी : सुभाष और टिन्नू की जमानत अर्जी दाखिल
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की नई जमानत अर्जी सोमवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में दाखिल की गई। प्रभारी न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।

विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के अवकाश पर होने के कारण अर्जी प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। इससे पहले आरोपियों की जमानत अर्जी पांच सितंबर को दाखिल हुई थी, जिसे 25 सितंबर को निरस्त कर दिया गया था।

आरोपियों के अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नई जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई है। इसमें आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को आधार बनाया गया है।

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